बीवी ने खाना देने से मना किया तो शौहर ने उसे कर दिया आग के हवाले
Publish: Apr, 17 2018 11:12:42 AM (IST)

पत्नी को जिन्दा जला डाला
जबलपुर। बीवी का खाना लगाने से इंकार कर देना शौहर को इतना नागवार गुजरा कि उसने आव देखा न ताव, बीवी को आग के हवाले कर दिया। पत्नी को जिन्दा जलाकर मार डालने वाले इस हैवान पति को अब अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिला अदालत ने उसे पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। इस मामले में सास, ननद, नंदोई और दो जेठों को दोषमुक्त कर दिया गया है। पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसके चौबे ने यह फैसला सुनाया।
यह है मामला
हनुमानताल थाना क्षेत्र में 24 अगस्त 2014 को एक लोमहर्षक घटना घटी। इस दिन दोपहर करीब एक बजे मोहम्मद सुल्तान ने अपनी बीवी फरजाना को जिंदा आग के हवाले कर दिया। हड्डी गोदाम में रहने वाले 26 वर्षीय मोहम्मद सुल्तान ने फरजाना बी के साथ प्रेम विवाह किया था हालांकि प्रेम विवाह के बाद दोनों की जरा कम ही पट रही थी। शादी के बाद से ही सुल्तान आए दिन फरजाना के साथ मारपीट करने लगा था। पुलिस के अनुसार घटनावाले दिन उसने फरजाना से खाना मांगा तो उसने खाना देने से मना कर दिया। सुलतान इससे इतना नाराज हो उठा कि उसने तुरंत फरजाना के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का और उसे आग लगा दी। बुरी तरह जली फरजाना को इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया पर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
फरजाना ने अपने मृत्युपूर्व बयान में मजिस्ट्रेट को बताया कि उसकी सास आयशा बी, जेठ मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद साबिर, ननद शायना बी और नंदोई शेख फिरोज के कहने पर उसके पति ने उसे मिट्टी तेल डालकर जलाया था। इस बयान के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों पर प्र्रकरण दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सास, ननद, नंदोई और दोनों जेठों को तो दोषमुक्त कर दिया पर आरोपी मोहम्मद सुल्तान को दोषी करार दिया। उसे उम्र कैद और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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