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पुलिसकर्मी वर्दी में कर सकते हैं मतदान
भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पुलिसकर्मी वर्दी पहन कर भी मतदान कर सकते हैं। निर्वाचन विधि में पुलिसकर्मियों के वर्दी में मतदान करने पर प्रतिबंध नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 134 बी के अनुसार किसी मतदान केंद्र की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में हथियार ले जाना प्रतिबंधित है। वह पुलिसकर्मी जो उस मतदान केंद्र की सुरक्षा में तैनात नहीं है, वह मतदान करने के लिए मतदान केंद्र के अंदर हथियार लेकर नहीं जा सकेगा। मतदान केंद्र की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी यदि वह उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है तो चुनाव ड्यूटी सर्टिफि केट के माध्यम से अपना वोट डाल सकेगा।
उम्मीदवार को देनी होगी अतिरिक्त फोटो
लोकसभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ एक अतिरिक्त फ ोटो देनी होगी। इसका इस्तेमाल इवीएम में लगने होने वाले मतपत्र में किया जाएगा। यदि नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी का अतिरिक्त फोटो नहीं दिया जाता है, तो नाम निर्देशन-पत्र में लगाए गए फोटो को स्कैन कर मतपत्र में मुद्रित किया जाएगा।