news facts- – छह साल की मासूम से दुष्कर्म का अपराध गम्भीर, आरोपित को जमानत नहीं
– हाईकोर्ट ने की अर्जी खारिज, भोपाल के मिसरौद का मामला यह है मामला
अभियोजन के अनुसार भोपाल जिले के मिसरौद थाना क्षेत्र में रहने वाली छह वर्षीय बच्ची पहली कक्षा में पढ़ती है। उसके पिता सरकारी कर्मी हैं। नौ अक्टूबर 2018 को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान उसके पड़ोस में ही रहने वाला पीताम्बर बाझ बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने घर ले गया। किचेन में डरा-धमका कर उसके साथ ज्यादती की। इसके बाद आरोपित ने बच्ची को थप्पड़ मारकर घर के बाहर छोड़ दिया। रोते हुए बच्ची अपने घर पहुंची। बच्ची को बिलखता देख उसके दादा ने वजह पूछी तो उसने आरोपित की करतूत के बारे में बताया। इस पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
– हाईकोर्ट ने की अर्जी खारिज, भोपाल के मिसरौद का मामला यह है मामला
अभियोजन के अनुसार भोपाल जिले के मिसरौद थाना क्षेत्र में रहने वाली छह वर्षीय बच्ची पहली कक्षा में पढ़ती है। उसके पिता सरकारी कर्मी हैं। नौ अक्टूबर 2018 को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान उसके पड़ोस में ही रहने वाला पीताम्बर बाझ बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने घर ले गया। किचेन में डरा-धमका कर उसके साथ ज्यादती की। इसके बाद आरोपित ने बच्ची को थप्पड़ मारकर घर के बाहर छोड़ दिया। रोते हुए बच्ची अपने घर पहुंची। बच्ची को बिलखता देख उसके दादा ने वजह पूछी तो उसने आरोपित की करतूत के बारे में बताया। इस पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
दो दिन बाद हुआ गिरफ्तार पुलिस ने जांच के बाद आरोपित पीतांबर को 11 अक्टूबर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भादंवि की धारा 376 ( ए) (बी ) व पॉक्सो एक्ट 2012 की धाराओं 5/6 के तहत प्रकरण दर्ज किया। इसी मामले में जमानत पर रिहा करने का आग्रह करते हुए यह अर्जी पेश की गई। आवेदक की ओर से अधिवक्ता प्रसन्न नामदेव ने तर्क दिया कि उसे झूठा फंसाया गया। शासकीय अधिवक्ता रित्विक पाराशर ने अर्जी का विरोध किया। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।