news facts- जबलपुर डीजे की शिकायत का हाईकोर्ट ने अपराधिक अवमानना याचिका के रूप में लिया संज्ञान
‘आपको आदेश लिखना नहीं आता’
जबलपुर डीजे की ओर से 9 मार्च 2018 को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को यह शिकायती पत्र भेजा था। इसमें कहा गया कि चतुर्थ सिविल न्यायाधीश वर्ग एक अनिल कुमार साहू की कोर्ट में 2 फरवरी 2018 को चेक बाउंस के एक मामले की सुनवाई थी। दोपहर करीब एक बजे शिकायतकर्ता के वकील दीक्षितपुरा निवासी मदन सिंह कोर्ट में आए। वे मामले की पिछली आदेशिका देखते ही जोर-जोर से चिल्लाने लगे। चिल्लाते हुए उन्होंने न्यायाधीश साहू से कहा,‘आपको आदेश लिखना नहीं आता। आवेदन पढकऱ आदेश नहीं लिखते हो। आप जज नहीं हो, मैं देख लूंगा।’
मेज पर घूंसा पटका, नौकरी से हटवाने की धमकी
इसके बाद 4.30 बजे वकील मदन सिंह फिर कोर्ट में आए। पुराने आदेश को हटाने के लिए उन्होंने फिर से दबाव बनाने का प्रयास किया। सिंह ने भरी कोर्ट में मेज पर घूंसा मार कर चिल्लाते हुए कहा, ‘हाईकोर्ट के कई जजों से मेरी पहचान है। पुराना आदेश हटा दो नहीं तो जूनियर से धमकी देने की शिकायत करवा दूंगा।’ इसे अभद्रता बताते हुए न्यायाधीश साहू ने डीजे को शिकायत की थी। डीजे ने रजिस्ट्रार जनरल कों लिखे पत्र में आरोपित वकील के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की धारा 15 (2) के तहत कार्रवाई करने का आग्रह किया था।