जबलपुरPublished: Mar 30, 2020 07:15:51 pm
prashant gadgil
जमानत अर्जियों की सुनवाई के लिए प्रशासन ने दी छूट
हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपी को सशर्त जमानत , आन.लाइन कंप्यूटर कॉपी से होगी रिहाई
जबलपुर. जिला अदालत के वकीलों को 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कोर्ट जाने-आने की छूट मिल गई है। जमानत अर्जियों की सुनवाई के लिए उन्हें यह छूट दी गई। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक एवं सचिव राजेश तिवारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक जबलपुर से इस सम्बंध में चर्चा की गई। बातचीत में यह निश्चित किया गया कि प्रत्येक दिन जमानत आवेदनों की सुनवाई के लिए जिला न्यायालय 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुला रहेगा। इस बीच में किसी भी अधिवक्ता को जिला न्यायालय आने से नहीं रोका जाएगा। साथ ही रास्ते में भी उन्हें अपने आप को अधिवक्ता बताए जाने पर जिला न्यायालय आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। यदि आवश्यकता होती है तो वह अपने स्थानीय थाने से पास प्राप्त कर सकते हैं।
साथ ही सभी आम जनता एवं अधिवक्ताओं से कहा गया है कि जब न्यायालय में उनके कोई जमानत आवेदन लगे हो या प्रस्तुत किए जाने हो, तभी वह न्यायालय परिसर में उपस्थित हों। अनावश्यक रूप से न्यायालय या उसके आसपास उपस्थित ना हो ।