मुख्य सचिव को भेजे गए लीगल नोटिस में कहा गया है कि प्रदेश सरकार भी छह अक्टूबर तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करें, अन्यथा अवमानना याचिका दायर की जाएगी। नागरिक उपभोक्ता मंच का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए राजस्थान सरकार, 30 सितंबर को ही दीपावली पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर चुकी है।
ये भी पढें- दीपावली पर पटाखे पर रोक लगाने को NGT में याचिका दायर इस संबंध में अधिवक्ता प्रभात यादव का कहना है कि पटाखों पर निर्देशों का पालन नहीं करने पर शहर के पुलिस प्रमुख को जिम्मेदार माना जाएगा। बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने छह पटाखा कंपनियों को भी नोटिस जारी किया है।
बता दें कि इससे पहले दीपावली पर आतिशबाजी पर रोक लगाने के लिए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) में याचिका दायर कर चुकी है। इसके लिए मंच ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का हवाला दिया है।