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पहले साढ़े सात लाख रुपए जमा करो, तब मिलेगी अग्रिम जमानत

सिवनी मालवा नगर पालिका अध्यक्ष कल्पना यादव व पूर्व अधिकारी को हाईकोर्ट का निर्देश
 
 

जबलपुरJun 05, 2019 / 09:11 pm

reetesh pyasi

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जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा नगर पालिका की अध्यक्ष कल्पना यादव और पूर्व शासकीय कर्मी विक्रम सिंह को कहा कि दोनों आरोपित अनियमितता में हुए शासकीय धन के नुकसान की राशि 7.5 लाख रुपए राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करें। इसके बाद ही उन्हें अग्रिम जमानत मिलेगी। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की अवकाशकालीन सिंगल बेंच ने दोनो की अर्जी पर यह व्यवस्था दी।

यह है मामला
अभियोजन के अनुसार सिवनी मालवा नगर पालिका अध्यक्ष कल्पना यादव व रिटायर्ड शासकीय कर्मी विक्रम सिंह के खिलाफ शिकायत की गई कि दोनों ने मिलकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक इ-टेंडर निकाला। इस इ-टेंडर में हुई अनियमितता के चलते सरकार को 7.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सिवनी मालवा पुलिस ने इस मामले में दोनों के खिलाफ भादंवि की धारा 420, 34 व भ्रष्टचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) ( बी) के तहत प्रकरण दर्ज किया। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए नपा अध्यक्ष कल्पना यादव व विक्रम सिंह की ओर से यह अग्रिम जमानत की अर्जी पेश की गई।

कोर्ट ने यह व्यवस्था दी
वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त, अधिवक्ता चेतन जग्गी ने कोर्ट को बताया कि आवेदक निर्दोष हैं। उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत झूठा फंसाया गया। कहा गया कि आरोप के विरोधस्वरूप याचिकाकर्ता आरोपित अनियमितता की राशि जमा करने को तैयार हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों आवेदकों को 3.75-3.75 लाख रुपए राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कर उसकी रसीद संबंधित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने पर अग्रिम जमानत की व्यवस्था दे दी।

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कूलिंग टावर के अधिक वसूले दस हजार रु लौटाओ
जिला उपभोक्ता फोरम ने नागपुर की सैमटैक इंडिया कम्पनी को लघु उद्योग के लिए मंगाए गए कूलिंग टावर की कीमत दस हजार रुपए अधिक वसूलने पर सेवा में कमी का दोषी पाया। फोरम अध्यक्ष केके त्रिपाठी व सदस्य द्वय योमेश अग्रवाल, अर्चना शुक्ला की कोर्ट ने अनावेदक कंपनी को कहा कि वह अधिक वसूले गए 10 हजार रुपए 2 माह के भीतर लौटाए। परिवादी को मानसिक क्षतिपूर्ति व मुकदमे के खर्च के लिए पांच हजार रुपए भी चुकाए जाएं।

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