जिला उपभोक्ता फोरम ने नागपुर की सैमटैक इंडिया कम्पनी को लघु उद्योग के लिए मंगाए गए कूलिंग टावर की कीमत दस हजार रुपए अधिक वसूलने पर सेवा में कमी का दोषी पाया। फोरम अध्यक्ष केके त्रिपाठी व सदस्य द्वय योमेश अग्रवाल, अर्चना शुक्ला की कोर्ट ने अनावेदक कंपनी को कहा कि वह अधिक वसूले गए 10 हजार रुपए 2 माह के भीतर लौटाए। परिवादी को मानसिक क्षतिपूर्ति व मुकदमे के खर्च के लिए पांच हजार रुपए भी चुकाए जाएं।