जबलपुर

हाईकोर्ट, जिला अदालतों में 11 जुलाई तक बढ़ी सीमित कामकाज की व्यवस्था

सीमित संख्या में कर्मचारियों व अधिकारियों को ही काम पर बुलाया जाएगा

जबलपुरJul 04, 2020 / 09:29 pm

prashant gadgil

case filing

जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्यपीठ जबलपुर, इंदौर व ग्वालियर खंडपीठों सहित राज्य की सभी निचली अदालतों में वर्तमान में चल रही सीमित मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की व्यवस्था 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। 6 जुलाई से 11 जुलाई तक सीमित संख्या में कर्मचारियों व अधिकारियों को ही काम पर बुलाया जाएगा। हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वाणी ने शनिवार को इस आशय की एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी के तहत भोपाल व उज्जैन जिला अदालतों में पूर्व निर्देश के तहत सीमित संख्या में मामलों की सुनवाई की जाएगी। इंदौर जिला अदालत में 11 जुलाई तक केवल अर्जेंट मामलों की ही सुनवाई की जाएगी। कंटेंमेंट क्षेत्र के निवासी न्यायाधीशों व कर्मियों को उनके निवास क्षेत्र के मुक्त होने तक काम पर नहीं बुलाया जाएगा। आदेश में कहा गया कि ई-फाइलिंग के साथ-साथ मैनुअल फाइलिंग की व्यवस्था भी इस दौरान जारी रहेगी। 6 जुलाई से 11 जुलाई तक सीमित संख्या में कर्मचारियों व अधिकारियों को ही काम पर बुलाया जाएगा।

 

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