जिला प्रशासन द्वारा बार-बार समझाइश देने और आगाह करने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अवहेलना, मास्क नहीं लगाना, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने आदि का कृत्य करने वाले लोगों से जुर्माना लगाने और बिना मास्क लगाए कारोबार करने वाले दुकानदारों पर एफ आईआर दर्ज कराने का सिलसिला शुरू हो गया है। सभी दुकानदारों से कहा गया है कि वे खुद मास्क लगाएं, ग्राहकों को भी मास्क लगाने प्रोत्साहित करें। दुकान में एक साथ 5 ग्राहकों को इकठ्ठा न होने दें।
कहां कितनी कार्रवाई तहसील–प्रकरण–जुर्माना रांझी 5 5 सौ रुपए
सिहोरा 36 तीन हजार 6 सौ रुपए कुंडम 5 प्रकरण 5 सौ रुपए
जबलपुर ग्रामीण 36 प्रकरणं 5 हजार ६ सौ रुपए पाटन 163 प्रकरण 16 हजार 985 रुपए
सिहोरा 36 तीन हजार 6 सौ रुपए कुंडम 5 प्रकरण 5 सौ रुपए
जबलपुर ग्रामीण 36 प्रकरणं 5 हजार ६ सौ रुपए पाटन 163 प्रकरण 16 हजार 985 रुपए