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गोलबाजार में नही गैरिसन मैदान मे होगी मोदी की सभा
अवकाश के दिन हाइकोर्ट ने की अहम सुनवाई
राज्य सरकार के सुरक्षा सम्बन्धी तर्क को माना
मप्र हाइकोर्ट ने प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी की आमसभा गोलबाजार में करने की अनुमति नहीं दी। रविवार को अवकाश के दिन मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आरएस झा व जस्टिस नन्दिता दुबे की कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा कारणों से सभा के लिए गैरिसन ग्राउंड उचित रहेगा। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि गैरिसन ग्राउंड की उपलब्धता व वहां आमसभा की व्यवस्था में पूरा सहयोग किया जाएगा।
यह है मामला-
भाजपा नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर की ओर से यह याचिका दायर कर कहा गया कि 26 अप्रैल को पीएम नरेन्द्र मोदी की शहर में आमसभा प्रस्तावित है। इसका आयोजन शहीद स्मारक गोलबाजार में होना है। आवश्यक शुल्क जमा कराने के बाद जिला प्रशासन ने पहले अनुमति दी, लेकिन बाद मे शहीद स्मारक में सभा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। लिहाजा सरकार को निर्देश दिए जाएं कि गोलबाजार में ही सभा की इजाजत दी जाए। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक शेखर, उपमहाधिवक्ता प्रवीण दुबे ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि एडिशनल एसपी व डीएसपी ट्रैफिक की हालिया रिपोर्ट्स के मद्देनजर गोलबाजार शहीद स्मारक मैदान प्रधानमंत्री स्तर के राजनेता की सभा के लिए सुरक्षा व पार्किंग कारणों से उचित नही है। पीएम स्तर के राजनेता की सभा के लिए मैदान खुला व बहुमंजिला इमारतों से दूर होना चाहिये। सरकार की ओर से पीएम की सभा गैरिसन ग्राउंड सदर में कराने का विकल्प सुझाया गया। कलेक्टर छवि भारद्वाज ने भी इस पर सहमति जताई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने शहीद स्मारक मैदान को पीएम की सभा के लिए अनुपयुक्त बताते हुए गैरिसन ग्राउंड में आयोजन के निर्देश दिए। भाजपा का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन सिंह,विजय शंकर पांडे, लालू श्रीवास्तव, सीएम तिवारी ने पक्ष रखा।