ये है मामला- सागर निवासी अनन्या जैन की ओर से अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार शुक्ला ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता जिस युवक से प्रेम करती थी, उसी से विवाह किया। दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के शादी की। इसके बाद दोनों सुखद गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन दोनों पक्षों के परिजन इस शादी के खिलाफ हैं। उन्होंने डरा-धमकाकर जीना मुहाल कर दिया है। पुलिस में झूठी शिकायतें दर्ज कराई गई है। तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने सागर एसपी को निर्देश दिया कि वे झूठे केस दर्ज होने की सूरत में कार्रवाई करें। साथ ही नवयुगल के बायान दर्ज करके कार्रवाई करे। जान को खतरा होने पर उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।