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आज से होंगे महत्वपूर्ण बदलाव, आयकर से लेकर ट्रैफिक तक लगेगा भारी जुर्माना

locationजबलपुरPublished: Sep 01, 2019 12:19:57 am

Submitted by:

abhishek dixit

आज से होंगे महत्वपूर्ण बदलाव, आयकर से लेकर ट्रैफिक तक लगेगा भारी जुर्माना

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जबलपुर. एक सितम्बर से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव होने जा रहे हैं। इनका आम आदमी के जीवन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का संबंध होगा। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले इसकी जानकारी जरुर ले लें कि उसमें किसी प्रकार की बदलाव तो नहीं हुआ। फिलहाल नकद निकासी, ई-टिकट और एसबीआई में लोन संबंधी नियमों में बदलाव हो रहा है।

नकद निकासी- यदि आप बैंक खाता या डाकघर से एक करोड़ रुपए से ज्यादा की नकद राशि की निकासी करते हैं तो एक सितम्बर से उसमें दो प्रतिशत टीडीएस अपने आप कट जाएगा। यह नया नियम चेक और डिजीटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। कुछ अन्य बदलाव एक सितम्बर से लागू हो रहे हैं।

ई-रेलवे टिकट- भारतीय रेलवे एक सितम्बर से ई टिकट खरीदना महंगा कर रही है। अब टिकटधारियों को सेवा शुल्क देना पडेग़ा। आइआरटीसी के बयान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ई-टिकट लेता है स्लीपर या गैर वातानुकूलित श्रेणी की ई-टिकट पर रुपए और सभी तरह के वातानुकूलित श्रेणी के टिकट पर 30 रुपए सेवा शुल्क चुकाना पड़ेगा।

एसबीआई लोन- भारतीय स्टेट बैंक के होम लोन और ऑटो लोन आरबीआई के रेपो रेट से लिंक हो जाएंगे। इसका फायदा ग्राहकों को होगा। उन्हें नई दरों का फायदा मिलेगा। ज्ञात हो कि किसी भी प्रकार की ब्याज दरों का आधार रेपो दर होती है। एसबीआई इसे अपने लोन से लिंक कर रहा है। इससे पहले यह लोन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट से जुड़ी थीं।

किसान कार्ड- किसानों के लिए पहले से जारी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा में समयबद्धता संबंधी बदलाव होने जा रहा है। केन्द्र सरकार ने बैंकों के लिए एक सितंबर से किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की अधिकतम समय सीमा को 15 दिन कर दिया है।

ट्रैफिक रूल्स- यदि आप टै्रफिक रूल्स को तोड़ते हैं तो मौजूदा जुर्माना की राशि को दो से तीन गुना ज्यादा देनी पड़ सकती है। सरकार एक सितम्बर से नए टै्रफिक रूल्स को लागू कर रही है। इस तारीख से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के 63 उपबंध लागू हो रहे हैं।

तम्बाकू उत्पाद- तम्बाकू उत्पादों के लिए चेतावनी संबंधी नए नियम लागू होने जा रहे हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसे जारी करेगाप् इसमें सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों के उत्पादन के संबंध में बने पैकेजिंग और लेबलिंग नियम 2008 में परिवर्तन किया गया है। इसमें नशा छोडऩे के मुफ्त में उपाए के साथ ही मार्गदर्शन दिया जाएगा।

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