नहीं थे दस्तावेज
मंडी सचिव अशोक दुबे ने बताया कि मंगलवार सुबह 11 बजे मुखबिर ने सूचना दी कि मझौली तहसील के ग्राम मुडिय़ा (मड़ोद) में आंध्र प्रदेश आरटीओ नंबर के धान से लोड दो ट्रक खड़े हैं। सूचना पर मंडी प्रशासन के उड़दस्ता प्रभारी खेम कुमार पनिका के साथ मंडी निरीक्षक नरेंद्र गर्ग, अभय दुबे, मनोज कोरी मौके पर पहुंचे। वहां दो ट्रक एपी 03 टी 5039 और एपी 03 टीई 3249 खड़े थे। उडऩदस्ता दल ने दोनों ट्रक के चालक लक्ष्मी तथा कुुमार पीए से ट्रक में लोड धान की रसीद, मंडी शुल्क, अनुज्ञा, ट्रांसपोर्ट बिल्टी, चालान दिखाने के लिए कहा। वाहन चालकों के पास कोई दस्तावेज नहीं थे।
न्यायालय में पेश किया मामला
पूछताछ में ट्रक चालकों ने बताया कि धान कालाडूमर थाना पनागर निवासी बृजेंद्र पटेल ने लोड कराया है। ट्रक चालक लक्ष्मीपति ने बताया कि वह चित्तूर आंध्रप्रदेश का रहने वाला है। दोनों ट्रक उसी के हैं। दोनों ट्रकों में 550 बोरी (45 किलो एक का वजन) धान लोड है। उडऩदस्ता दल ट्रकों को जब्त कर मंडी परिसर ले गया। ट्रक चालकों के खिलाफ मंडी अधिनियम के तहत अवैध परिवहन का मामला दर्ज कर मंगलवार को न्यायायिक दंडाधिकारी दिनेश प्रजापति की अदालत में पेश किया गया है।
ये है प्रावधान
अधिकारियों ने बताया कि ट्रक में लोड धान का मंडी शुल्क 16 हजार रुपए है। मंडी अधिनियम के अनुसार मंडी शुल्क चुकाए बिना उपज का परिवहन करने पर पांच गुना मंडी शुल्क वसूला जाता है।