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Election Petition : मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को हाईकोर्ट का नोटिस

locationजबलपुरPublished: Aug 06, 2019 07:40:54 pm

Submitted by:

abhishek dixit

पराजित कांग्रेस प्रत्याशी कमलसिंह मरावी ने चुनाव याचिका के जरिए कुलस्ते के निर्वाचन को दी है चुनौती

High Court jabalpur

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जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मंडला संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को नोटिस जारी किया है। मंडला से पराजित कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह मरावी की चुनाव याचिका पर जस्टिस एके श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने कुलस्ते से चार सप्ताह में जवाब तलब किया । याचिका में चुनाव के दौरान अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सांसद कुलस्ते के निर्वाचन को चुनौती दी है। अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी।

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यह है मामला
पराजित कांग्रेश प्रत्याशी कमल सिंह मरावी ने चुनाव याचिका में कहा कि भाजपा प्रत्याशी कुलस्ते ने चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। चुनाव के दौरान इस्तेमाल की गई ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी थी। इसके अलावा निर्वाचन अधिकारियों ने मतदान व मतगणना के दौरान अपेक्षित पारदर्शिता नहीं बरती । इन सब आरोपों को गंभीर व जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए कुलस्ते का निर्वाचन शून्य करने की मांग की गई । अधिवक्ता संजय अग्रवाल ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मतगणना के दौरान हर विधानसभा क्षेत्र की 5-5 वीवीपैट मशीन की पर्चियों का मिलान किया जाना था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया । प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

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