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यह है मामला
पराजित कांग्रेश प्रत्याशी कमल सिंह मरावी ने चुनाव याचिका में कहा कि भाजपा प्रत्याशी कुलस्ते ने चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। चुनाव के दौरान इस्तेमाल की गई ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी थी। इसके अलावा निर्वाचन अधिकारियों ने मतदान व मतगणना के दौरान अपेक्षित पारदर्शिता नहीं बरती । इन सब आरोपों को गंभीर व जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए कुलस्ते का निर्वाचन शून्य करने की मांग की गई । अधिवक्ता संजय अग्रवाल ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मतगणना के दौरान हर विधानसभा क्षेत्र की 5-5 वीवीपैट मशीन की पर्चियों का मिलान किया जाना था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया । प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।