जबलपुर

एमसीयू के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला को अग्रिम जमानत नहीं, हाईकोर्ट ने अर्जी की खारिज

एमसीयू के पूर्व कुलपति बीके कुठियाला को अग्रिम जमानत नहीं, हाईकोर्ट ने अर्जी की खारिज

जबलपुरJul 22, 2019 / 07:57 pm

abhishek dixit

High Court jabalpur

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के पूर्व कुलपति बृजकिशोर कुठियाला को अग्रिम जमानत का लाभ देने से इंकार कर दिया। जस्टिस राजीव दुबे की सिंगल बेंच ने कहा कि कुठियाला पर गंभीर आरोप हैं, लिहाजा अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कुठियाला की अर्जी खारिज कर दी।

अभियोजन के अनुसार हरियाणा के पंचकूला निवासी बृजकिशोर कुठियाला ने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का कुलपति रहते हुए 2010 से 2018 तक असिस्टेंट प्रोफेसर्स, वित्त अधिकारियों की 24 अवैध नियुक्तियां की। नियम विरूद्द्ध तरीके से आई-फोन, वाईन केबिनेट और अन्य सामग्री खरीदी । विवि के धन से शराब के बिलों का भुगतान, नियमों के खिलाफ टूर की राशि का समायोजन कराया । ईओडब्ल्यू ने पूर्व कुलपित कुठियाला सहित 20 लोगों के खिलाफ धारा 409, 420, 120 बी, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 व मध्यप्रदेश लोक सेवा अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रकरण दर्ज किया। भोपाल जिला अदालत कुठियाला की अग्रिम जमानत खारिज कर चुकी है। इसके बाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी पेश कर कहा गया कि आरोप झूठे हैं। ईओडब्ल्यू की ओर से अधिवक्ता हरजस सिंह छावड़ा ने तर्क दिया कि पूर्व कुलपति के खिलाफ जांच चल रही है। ऐसे अग्रिम जमानत देने पर जांच प्रभावित होने की आशंका है। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी निरस्त कर दी।

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