तत्कालीन पदाधिकारियों पर एफआइआर
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने दर्ज किया मामला
ईओडब्ल्यू के एसपी देवेन्द्र प्रताप ङ्क्षसह राजपूत ने बताया कि मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के तत्कालीन एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी विनय पीटर, डिस्ट्रिक सुपरीटेन्डेन्ट रवि थेडोर और ले लीडर जीपी कोरनी समेत चार अन्य पदाधिकारियों को 22 एकड़ जमीन का कालोनाइजर लाइसेंस दिया गया था। इसमें कुल भूमि की 15 प्रतिशत भूमि 2.23 एकड़ ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित थी।
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इसे मुक्त कराने के लिए मथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के पदाधिकारियों को 26 लाख 75 हजार 10 रुपए आश्रय शुल्क जमा करना था, लेकिन कालोनाइजर मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया द्वारा शासन को 18 लाख 60 हजार रुपए ही जमा किए गए। शेष राशि 28 लाख 15 हजार 10 रुपए नगर निगम जबलपुर में जमा नहीं किए गए। इसके बावजूद भूमि का विकास करा लिया गया। जांच में पाया गया कि मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के तत्कालीन एग्जीक्यूटिव सेकेट्री विनय पीटर, डिस्ट्रिक सुपरीटेन्डेन्ट रवि थेडोर और ले लीडर जीपी कोरनी समेत चार अन्य पदाधिकारियो ने शासन को 28 लाख 15 हजार 10 रुपए चूना लगाया है।