यह है मामला
एसआई एचएम श्रीवास्तव ने बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पिता ने 4 मई को शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी का अपहरण हो गया है। अपहरण करने वाला गांव का ही है। पिता की शिकायत पर पुलिस ने 363 का मामला दर्ज कर लापता किशोरी की खोजबीन शुरू की। 6 मई को अपह्रत अपने घर पहुंच गई। किशोरी ने परिजनों को बताया कि गांव का जग्गू उर्फ जगदीश लोधी ( 45) और उसका एक साथी ही उसका अपहरण कर बहोरीबंद ले गए। रात भर बहोरीबंद में रखा और अगले दिन उसे मोहला गांव के पास जंगल में ले गए जहां पर जग्गू ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपित अपने साथी के साथ फरार हो गया।
दहशत में थी किशोरी
परिजनों के मुताबिक दरिंदगी की इस घटना के बाद किशोरी बुरी तरीके से डर गई थी। करीब दो हफ्ते तक किशोरी बात करने की स्थिति में भी नहीं थी। आखिरकार परिजनों की समझाइश के बाद किशोरी परिवार वालों के साथ सिहोरा थाने पहुंची और बयान दर्ज कराए। किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपित जग्गू उर्फ जगदीश लोधी (45) के खिलाफ धारा 376, 506, 3-4, 5 एल/6 पास्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपित को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसके दूसरे साथी की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है।