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– 15 दिन पहले नाबालिग बेटी का अपहरण
– पुलिस ने खोजने की नहीं उठाई जहमत’
-पीडि़त महिला ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा
मप्र हाईकोर्ट से एक महिला ने गुहार लगाई कि उसकी नाबालिग बेटी का एक पखवाड़े पहले अपहरण हो गया। लेकिन, पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। संदेही केपरिजन के बयान के तक नहीं लिए गए। जस्टिस अंजुली पालो की अवकाशकालीन सिंगल बेंच ने मामले पर गृहसचिव, डीजीपी, एसपी जबलपुर, अधारताल टीआइ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। निर्देश दिए गए कि अपहृत किशोरी को खोजकर 20 जून को कोर्ट में हाजिर किया जाए।
जबलपुर निवासी महिला ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर कहा कि 29 मई 2019 को चांदमारी तलैया निवासी सौरभ डेविड ने उसकी 17 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया। इसके बाद से उसकी बेटी को अज्ञात जगह पर बंधक बनाकर रखा है। अधारताल थाना पुलिस ने रिपोर्ट पर धारा 363 का प्रकरण दर्ज किया। लेकिन, किशोरी व आरोपी युवक को खोजने के लिए प्रयास नहीं कर रही। इस सम्बंध में याचिकाकर्ता ने एसपी को भी आवेदन देकर बेटी की खोज-खबर लगाने की गुहार लगाई। लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने जबलपुर एसपी व अधारताल टीआइ को निर्देश दिए कि अपहृत किशोरी को खोजकर 20 जून को कोर्ट में पेश किया जाए। अनावेदकों को नोटिस जारी कर कोर्ट ने मामले पर स्पष्टीकरण देने को कहा।