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रेप पीडि़त नाबालिग लडक़ी को 23 सप्ताह का गर्भ, मिली गर्भपात की इजाजत

locationजबलपुरPublished: May 14, 2021 01:28:47 pm

Submitted by:

Lalit kostha

रेप पीडि़त नाबालिग लडक़ी को 23 सप्ताह का गर्भ, मिली गर्भपात की इजाजत
 

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जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने रेप पीडि़त किशोरी को 24 सप्ताह के गर्भपात की इजाजत दे दी। जस्टिस नन्दिता दुबे की सिंगल बेंच ने पीडि़ता का मेडिकल टीम द्वारा परीक्षण किए जाने के बाद यह अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि तीन दिनों के अंदर गर्भपात की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। जबलपुर निवासी पीडि़ता के पिता की ओर से यह याचिका दायर की गई। अधिवक्ता समदर्शी तिवारी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता की नाबालिग पुत्री बलात्कार का शिकार हुई थी। परिजनों को जब तक पता लगा, तब तक नाबालिग किशोरी के पेट मे 23 सप्ताह का गर्भ पल चुका था।

हाईकोर्ट ने तीन दिन में प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश

कोर्ट के आदेश पर 8 मई को पीडि़त किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया गया। मेडिकल कॉलेज जबलपुर के गायनोकोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉ गीता गुइन, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ अर्चना सिंह व डॉ भारती साहू की टीम ने परीक्षण के उपरांत रिपोर्ट दी। जिसके अनुसार चिकित्सकों की देखरेख में उसका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत गर्भपात कराया जा सकता है। रिपोर्ट के अवलोकन के बाद कोर्ट ने कहा कि पीडि़ता का विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में किसी सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में गर्भपात कराया जाए। सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रियंका मिश्रा उपस्थित हुईं।

इधर, युवती की फोन पर नहीं होती थी बातचीत
युवती को अश्लील वीडियो और मैसेज भेजने वाले आरोपी को खितौला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बुधवार को बताया कि 23 वर्षीय युवती को मझगवां रोड निवासी शक्ति सिंह आते-जाते देखता था। किसी तरह शक्ति सिंह ने युवती का नंबर पता किया और उसे एक के बाद एक दो बार अश्लील मैसेज और वीडियो भेजे। युवती ने विरोध किया, तो आरोपी उसे जातिगत रूप से अपमानित किया। पुलिस के अनुसार युवती और शक्ति सिंह के बीच कभी भी फोन पर बातचीत नहीं हुई थी।

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