हाईकोर्ट ने तीन दिन में प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश
कोर्ट के आदेश पर 8 मई को पीडि़त किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया गया। मेडिकल कॉलेज जबलपुर के गायनोकोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉ गीता गुइन, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ अर्चना सिंह व डॉ भारती साहू की टीम ने परीक्षण के उपरांत रिपोर्ट दी। जिसके अनुसार चिकित्सकों की देखरेख में उसका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत गर्भपात कराया जा सकता है। रिपोर्ट के अवलोकन के बाद कोर्ट ने कहा कि पीडि़ता का विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में किसी सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में गर्भपात कराया जाए। सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रियंका मिश्रा उपस्थित हुईं।
इधर, युवती की फोन पर नहीं होती थी बातचीत
युवती को अश्लील वीडियो और मैसेज भेजने वाले आरोपी को खितौला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बुधवार को बताया कि 23 वर्षीय युवती को मझगवां रोड निवासी शक्ति सिंह आते-जाते देखता था। किसी तरह शक्ति सिंह ने युवती का नंबर पता किया और उसे एक के बाद एक दो बार अश्लील मैसेज और वीडियो भेजे। युवती ने विरोध किया, तो आरोपी उसे जातिगत रूप से अपमानित किया। पुलिस के अनुसार युवती और शक्ति सिंह के बीच कभी भी फोन पर बातचीत नहीं हुई थी।