news facts- बलात्कार करने वाले को मरते दम तक जेल और अर्थदंड
जिला अदालत ने नाबालिग पोती से बलात्कार कर गर्भवती करने वाले दादा को उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक के लिए कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आरपी सोनी की अदालत ने इसके अलावा 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। इस राशि में से आठ हजार रुपए पीडि़त को देने के निर्देश दिए।
अभियोजन के अनुसार हनुमानताल निवासी व्यक्ति ने 20 सितम्बर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह शादी-विवाह में खाने बनाता है। जब काम पर जाता था, तो उसकी 17 वर्षीय बेटी पड़ोस में रहने वाले सौतेले दादा नदीम उर्फ बोरा के घर में रहती थी। उस दिन जब वह काम से लौटा, तो उसकी बेटी गायब थी। पुलिस ने छह नवम्बर 2016 को मेडिकल कॉलेज के पास एक मकान से किशोरी को संरक्षण में लिया। किशोरी ने बताया कि उसके दादा नदीम और दादी बेबी बानो उसे बहला-फुसलाकर मंडला में रहने वाले मामा के यहां ले गए थे। उसके दादा ने गले पर चाकू अड़ाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इसके कारण वह गर्भवती हो गई। मंडला में ही दादा-दादी ने जबरन उसकी डिलेवरी कराई। उसने पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद छिंदवाड़ा, लखनादौन घुमाने के बाद मेडिकल में आकर रहने लगे थे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।