रसूखदार हैं बिल्डर, जांच व गवाहों को कर सकते हैं प्रभावित, नहीं मिलेगी जमानत
अदालत ने निरस्त की जमानत अर्जी

जबलपुर। शहर के नामी कारोबारी और बिल्डर महेश केमतानी और उसके पुत्र को फिलहाल जेल में ही दिन काटने होंगे। तिलवारा रोड पर निर्माणाधीन फाइव स्टार होटल के भवन का एक हिस्सा ढहने के मामले में जिला अदालत ने पिता और पुत्र को जमानत देने से इनकार कर दिया है। बुधवार को जिला कोर्ट में पिता-पुत्र की ओर से दायर की गई जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। एडीजे एसके चौबे की कोर्ट ने कहा, आरोपित रसूखदार बिल्डर्स हैं। वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर मामले की जांच व गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। लिहाजा उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। इस मत के साथ कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दीं।
दो मजूदरों की मौत
तिलवारा क्षेत्र के कौशल्या धाम के पास निर्माणाधीन होटल कौशल्या ग्रेंड की चौथी मंजिल का काम चल रहा था। बिल्डर महेश केमतानी के पास इसे बनाने का ठेका था। गत 16 अप्रैल को होटल के चौथा माला का स्लैब भरभराकर ढह गया। इससे नीचे काम कर रहे दो दर्जन से ज्यादा मजदूर बिल्डिंग के मलबे में दब गए थे। हादसे में दो मजूदरों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने केमतानी पिता-पुत्र सहित आर्किटेक्ट और लेबर कांटे्रक्टर को भी आरोपित बनाया है। इसी मामले में जेल में बंद केमतानी की ओर जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी।
वजन सह नहीं पायी बल्लियां
कोर्ट को अभियोजन की ओर से बताया गया, नीचे से लकड़ी की बल्लियों के सहारे चौथे माले तक बिल्डिंग को खड़ी किया गया। इसके बाद तीसरे और चौथे माले पर लोहे की बीम की ढलाई की जा रही थी। कमजोर बल्लियां बीम के भारी वजन को सह नहीं पाईं और धंसक गईं। इससे चौथे माले समेत पूरी इमारत भरभराकर गिर गई।
गंगा-जुमना के पास होटल में मिले
हादसे के बाद तबियत बिगडऩे पर बिल्डर महेश केमतानी शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए थे। जहां से बेहद नाटकीय घटनाक्रम में वे अचानक गायब हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने निर्माणाधीन भवन के ढहने के मामले में जिम्मेदार मानते हुए महेश केमतानी सहित उसके पुत्र के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। जिसके बाद फरार पिता-पुत्र को नागपुर की लकडग़ंज पुलिस ने गंगा-जमुना के पास एक होटल से गिरफ्तार किया। 14 मई को दोनों आरोपितों को पुलिस रिमांड से न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।
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