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एमपी में नया मोटर वीकल एक्ट लागू नहीं, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया नोटिस

locationजबलपुरPublished: Sep 25, 2019 01:29:52 pm

– जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर पूछा

court order

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जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि केंद्र सरकार की ओर से पारित नया मोटर वीकल एक्ट प्रदेश में आखिर अब तक क्यों लागू नहीं हुआ? एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी किए हैं।
सभी से चार सप्ताह में जवाब मांगा गया है।
जबलपुर की संस्था नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और डॉ. एमए खान की ओर से याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार ने मोटर वीकल एक्ट के प्रावधानों को संशोधित कर अधिक सख्त व प्रभावी बनाने के बाद नया मोटर वीकल एक्ट लागू किया है। लेकिन, प्रदेश सरकार ने अब तक इसे लागू नहीं किया। प्रदेश के कई राजनेता व मुख्यमंत्री एक्ट को लेकर अलग-अलग बयान दे चुके हैं। विचार के बाद एक्ट को लागू करने की बात की जा रही है। अधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने तर्क दिया कि नए मोटर वीकल एक्ट में जुर्माने की राशि को लेकर आपत्ति जताई जा रही है। लेकिन, किसी की भी जान जुर्माने से बड़ी नहीं हो सकती। इस लिहाज़ से नए एक्ट को लागू करना बेहद जरूरी है। उन्होंने तर्क दिया कि मोटर वीकल एक्ट में दिए गए प्रावधानों को प्रदेश सरकार नहीं बदल सकती। राज्य सरकर चाहे तो जुर्माने की राशि बढ़ा जरूर सकती है, लेकिन घटा नहीं सकती। आग्रह किया गया कि सरकार एक समय सीमा तय कर ये बताए कि आखिर कब तक नए कानून को प्रदेश में लागू किया जाएगा।
नियम इस प्रकार हैं, कड़े हैं जुर्माना के नियम
नए मोटर यान (संशोधन) विधेयक-2019
– बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने
– शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं
– सही तरीके से इंडिकेटर का उपयोग करें
– हमेशा गाड़ी चलाते समय सामने की तरफ नजर बनाए रखें और ध्यान से गाड़ी चलाएं
– पीछे की ओर सेआते हुए गाडिय़ों पर मिरर की मदद से ध्यान बनाए रखें
– ओवरटेक करते समय सभी नियमों का ध्यान रखें
– बाइक ड्राइवर के साथ और एक ही व्यक्ति बैठ सकता है

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