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हाइवे बनाने के लिए नर्मदा के कछार में अवैध खनन, 82 करोड़ का लगाया जुर्माना

locationजबलपुरPublished: Oct 02, 2022 01:24:15 am

– जुर्माने की राशि एक माह में जमा कराने के निर्देश- जबलपुर-भोपाल हाइवे निर्माण के लिए खोद लिया पहाड़

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जबलपुर। हाइवे निर्माण के नाम पर नर्मदा के कछार को खोद डालने वाली बागड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर 82 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राशि एक महीने में जमा करने के निर्देश हैं।

मामला नर्मदा कछार के मानेगांव का है। जबलपुर हाइवे निर्माण के लिए खनिज विभाग ने मानेगांव क्षेत्र में मिट्टी व पत्थर खनन के लिए मार्च 2019 में लीज दी थी, लेकिन कंपनी ने बिना सीमा निर्धारण किए अंधाधुंध खनन शुरू कर दिया। विभाग ने जांच में पाया कि कंपनी ने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर भी खनन किया है। इस कारण 8 मार्च 2021 को खनिज पट्टा निरस्त कर दिया गया था। इसमें एक लाख 80 हजार घनमीटर पत्थर के अवैध खनन का प्रकरण दर्ज कर उसका निराकरण किया जा चुका है।

रॉयल्टी का 40 गुना जुर्माना
मामले की सुनवाई करते हुए कलेक्टर ने दस्तावेज, कारण बताओ नोटिस, खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन के बाद पाया कि कंपनी ने मानेगांव में दूसरी बार मप्र गौण खनिज नियम का उल्लंघन किया है। इसलिए 4.10 लाख घनमीटर में अवैध खनन किए जाने पर रॉयल्टी का 40 गुना लगभग 82.14 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी बांसवाड़ा राजस्थान की है। कंपनी के संचालक विनोद जैन को नोटिस जारी कर दिया गया है।

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