रॉयल्टी का 40 गुना जुर्माना
मामले की सुनवाई करते हुए कलेक्टर ने दस्तावेज, कारण बताओ नोटिस, खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन के बाद पाया कि कंपनी ने मानेगांव में दूसरी बार मप्र गौण खनिज नियम का उल्लंघन किया है। इसलिए 4.10 लाख घनमीटर में अवैध खनन किए जाने पर रॉयल्टी का 40 गुना लगभग 82.14 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी बांसवाड़ा राजस्थान की है। कंपनी के संचालक विनोद जैन को नोटिस जारी कर दिया गया है।