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मप्र की बिजली कम्पनी ने समझौता करके 251 लाख की दी राहत

locationजबलपुरPublished: May 16, 2022 12:20:20 pm

Submitted by:

Lalit kostha

मप्र की बिजली कम्पनी ने समझौता करके 251 लाख की दी राहत

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जबलपुर। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने लोक अदालत के माध्यम से बिजली के 6345 प्रकरणों में समझौता कर उपभोक्ताओं को 251 लाख की राहत दी। नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 126 के तहत बनाए गए बिजली की अनियमितताओं के कुल 6345 प्रकरणों में बिजली उपभोक्ताओं द्वारा समझौता किया गया जिससे कंपनी को 692.59 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। संबंधित उपभोक्ताओं को 251.82 लाख की राहत प्रदान की गई । लोक अदालत में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू उपभोक्ताओं , समस्त कृृषि उपभोक्ताओं, 5 किलोवांट तक के गैर घरेलू तथा 10 एचपी तक भार वाले औद्यौगिक बिजली उपभोक्ताओं को समझौता करने पर छूट की पात्रता प्रदान की गई थी।

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नेशनल लोक अदालत में हुआ निर्णय
बताया जाता है जबलपुर रीजन में सर्वाधिक 2816 प्रकरणों में समझौता हुआ जिसमें 272.62 लाख रूपए उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए जबकि सागर रीजन में 1942 प्रकरणों में 177.03 लाख रूपए, रीवा रीजन में 1376 प्रकरणों में 158.03 लाख रूपए तथा शहडोल रीजन में 211 प्रकरणों में समझौता कर 13.95 लाख रूपए उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए।

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राजस्व बढ़ा
लोक अदालत में निराकृृत हुए कुल 6345 प्रकरणों में से न्यायालयों में लंबित कुल 1424 प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें 158.65 लाख रूपए की राशि जमा करने पर संबंधित उपभोक्ताओं को न्यायालयीन कार्यवाही से निजात मिली। प्रीलिटिगेशन के प्रकरणों में कंपनी को 462.98 लाख रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ।

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