जबलपुर

दिवाली पर पटाखे फोडऩे के सरकारी नियम लागू, नियम तोड़े तो अच्छा नहीं होगा

दिवाली पर पटाखे फोडऩे के सरकारी नियम लागू, नियम तोड़े तो अच्छा नहीं होगा

जबलपुरOct 15, 2020 / 12:07 pm

Lalit kostha

diwali crackers

जबलपुर। दीपावली पर पटाखा दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण और बाजार के स्थान चयन को लेकर जिला प्रशासन ने प्रक्रिया तेज कर दी है। सभी एसडीएम और सीएसपी से इस सम्बंध में रिपोर्ट मांगी जा रही है। नगर निगम को पटाखा बाजार के स्थान चयन, सुरक्षा सहित तमाम इंतजाम के लिए कहा जा रहा है। इस बार पटाखा बाजारों में विक्रेताओं को विस्फोटक अधिनियम के साथ कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। बाजार में भीड़ एकत्रित नहीं होगी। ग्राहकों को दो गज की दूरी रखनी होगी। दुकानदारों को थर्मल स्कैनर, सेनिटाइजर रखने के साथ मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

कोविड-19 और विस्फोटक अधिनियम की गाइडलाइन होगी लागू
पटाखे के लिए दो गज की दूरी जरूरी

जानकारी के अनुसार पटाखा बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवाने के लिए प्रशासन रणनीति बना रहा है। शहर में 29 स्थानों का चयन पटाखा बाजार के लिए किया गया है। वहां विस्फोटक अधिनियम की गाइडलाइन के तहत सुविधाओं में बदलावों तो नहीं हुआ, इसका आकलन भी कराया जा रहा है। इसी प्रकार जिस तहसील और थाना क्षेत्र में बाजार हैं, वहां के एसडीएम तथा सीएसपी से रिपोर्ट शस्त्र शाखा ने मांगी है।

 

कोरोना को लेकर ये हैं नियम
ग्राहक और दुकानदारों को मास्क पहनना जरूरी।
दुकानों में हैंड सेनेटाइजर के पर्याप्त इंतजाम।
दो गज की दूरी के लिए दुकानों के सामने गोले बनेंगे।
बाजार के प्रवेशद्वार पर थर्मल स्कैनर रखना जरुरी।
कोरोना से बचाव के लिए जागरुकता संदेश लगेगा।
– बच्चों और बुजुर्गों का बाजार में आना प्रतिबंधित।

पटाखा बाजार में इस बार विस्फोटक अधिनियम और कोरोना संक्रमण सम्बंधी शासन की गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। इस सम्बंध में तमाम एसडीएम और सीएसपी से रिपोर्ट मांगी गई है। बाजार के स्थानों का चयन भी किया जा रहा है।
– जेपी यादव, डिप्टी कलेक्टर व प्रभारी शस्त्र शाखा

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