जबलपुर

Mp High court का बड़ा फैसला, 30 नवंबर तक और हटेंगे 600 अतिक्रमण और अवैध निर्माण

Mp High court : कार्रवाई जारी रखने का निर्देश, पिसनहारी मढिय़ा ट्रस्ट को भी अवैध निर्माण हटाने को कहा

जबलपुरJul 25, 2019 / 08:38 pm

abhishek dixit

High Court jabalpur

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट में जिला प्रशासन की ओर से पेश रिपोर्ट में बताया गया कि एक अगस्त से 30 नवंबर तक मदनमहल पहाड़ी व अन्य समीपी पहाडिय़ों में अतिक्रमण कर किए गए 643 अवैध निर्माण और हटा दिए जाएंगे। एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने पिसनहारी मढिय़ा ट्रस्ट को चेताया कि वे खुद अपने अवैध निर्माण हटा लें। अन्यथा इन्हें कलेक्टर हटा देंगे। प्रशासन को कार्रवाई जारी रखने का निर्देश देकर कोर्ट ने अगली सुनवाई 21 अगस्त को तय की।

अवैध निर्माणों के लिए बना दी सीमेंट की सड़क
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच व अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि पहाडिय़ों की वजह से शहर का प्राकृतिक सौंदर्य है। लेकिन इन पहाडिय़ों पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण कर लोगों ने आवासीय व व्यवसायिक निर्माण कर रखे हैं। गुरुवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा ने कोर्ट को बताया कि इंदिरा बस्ती, गुप्तेश्वर, सैनिक सोसायटी के पीछे की पहाड़ी, एमपीईबी क्षेत्र व सूपाताल की पहाड़ी के कई अवैध निर्माण अब तक नहीं हटाए गए। अवैध निर्माण हटाने के दौरान उजागर हुआ कि यहां सीमेंट की सड़कें तक बनी थीं। अधिवक्ता वर्मा ने इसके लिए दोषी अफसरों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि पिसनहारी मढिय़ा ट्रस्ट ने शासकीय वनभूमि पर अतिक्रमण कर में व्यापक पैमाने व्यवसायिक प्रयोजन से अवैध निर्माण किए। लेकिन अधिकारी इन्हें रोकने में नाकाम रहे। उन्होंने तर्क दिया कि अब प्लांटेशन की आड़ में मढिय़ा ट्रस्ट अवैध निर्माण हटाने में हीलाहवाली कर रहा है।

आला अफसर रहे मौजूद
तीन घंटे चली सुनवाई के दौरान संभागायुक्त, कलेक्टर, एसपी, ननि आयुक्त, अतिरिक्त संभागायुक्त सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने प्राग्रेस रिपोर्ट के साथ आगे की कार्रवाई के लिए योजना कोर्ट के समक्ष पेश की।

अब तक 2238 अतिक्रमण व अवैध निर्माण हटाए
रिपोर्ट में बताया गया कि अब तक मदनमहल सहित अन्य पहाडिय़ों से 2238 अतिक्रमण व अवैध निर्माण हटाए गए। 2 जुलाई से 23 जुलाई के बीच 154 अवैध निर्माण हटे। बदनपुर क्षेत्र के ग्रीन बेल्ट के तहत आने वाले 41 अवैध निर्माण हटाने के लिए भी नोटिस समेत सभी औपचारकताएं पूरी कर ली गई हैं। जल्द ही ये भी हटा दिए जाएंगे। सिद्धबाबा, रांझी, छोटा-बड़ा शिमला, मदार टेकरी क्षेत्रों का भी सर्वे किया जा रहा है।

मेडिकल इलाके में होगी कार्रवाई
प्लान के अनुसार मेडिकल कॉलेज के सामने, भैरोनगर, नेहरू नगर क्षेत्र में 1 अगस्त से 30 नवंबर तक सरकारी जमीन व ग्रीन बेल्ट के अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। 643 ऐसे निर्माण चिन्हित कर लिए गए हैं।

केयरटेकर्स हटाएं अवैध धार्मिक निर्माण
सुनवाई के बाद कोर्ट ने मढिय़ा ट्रस्ट को निर्देश दिए कि वे सरकारी वनभूमि में किए गए सभी अवैध निर्माण जल्द हटाएं। अन्यथा कलेक्टर इन्हें हटाने पर बाध्य होंगे। पहाड़ी पर किए गए अन्य अवैध धार्मिक निर्माणों के केयर टेंकरों को कहा गया कि वे स्वयं इन्हें हटा लें।

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