इस संबंध में आयुक्त जयश्री कियावत ने कहा कि वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए कई प्राचार्यो ने अतिथि व्यावसायिक प्रशिक्षकों के मानदेय के संबंध में दिशा निर्देश मांगा था। अब इस आदेस के जरिए उनके सवालों का जवाब मिल गया है। लोक शिक्षणालय से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि अवकाश दिवस में भी विद्यालय संचालित कर व्यावसायिक शिक्षा की कक्षाएं चलाई जाती हैं तो अतिथि शिक्षकों के लिए अवकाश दिवस की भी कार्य दिवस के तौर पर मान्य होगा। ऐसे कार्य दिवस में जरूरी है कि विद्यार्थियों की उपस्थिति और अतिथि व्यावसायिक प्रशिक्षक द्वारा किए गए अध्यापन का विवरण शिक्षक डायरी में अंकित हो। इसे संस्था के प्रिंसिपल को सत्यापित करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही इसका रिकार्ड भी संस्था के प्रिंसिपल को प्रस्तुत करना होगा।
बता दें कि कई स्कूलों में अवकाश के दिवस के रोज अध्यापन करवाने की योजना थी लेकिन अतिथि व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए मानदेय भुगतान की समस्या आ रही थी। कोर्स पूरा करने के लिए प्रिंसिपल अतिरिक्त कक्षाओं की योजना पर इसी वजह से कार्य नहीं कर पा रहे थे। अब शासन के निर्देश के बाद इस दुविधा खत्म हो गई। अब हर अतिथि शिक्षक को अवकाश दिवस पर अध्यापन के एवज में 645 रुपये मानदेय दिया जाएगा। संचालनालय की तरफ से सभी स्कूलों में इस आशय के निर्देश जारी किए है।