जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को उज्जैन निवासी धर्मेन्द्र शर्मा, नंदकिशोर चावड़ा, कुंदन चावड़ा, परमानंद चावड़ा, सुरेश चावड़ा, रूपनारायण के खिलाफ शिकायत भेजी थी। शिकायत के अनुसार आरोपितों ने हाईकोर्ट के 17 अगस्त 2015 को जारी आदेश को उज्जैन की एक कोर्ट के समक्ष पहुंचने के पूर्व ही 19 अगस्त 2015 को एक अपराधिक मामले में राजीनामा करने का आवेदन देकर मनमानी राहत ले ली। जबकि हाईकोर्ट का उक्त आदेश आरोपितों के खिलाफ था। जब यह जानकारी कोर्ट के संज्ञान में आई तो उज्जैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेकर हाईकोर्ट शिकायत भेजी। इस पर हाईकोर्ट ने आपराधिक अवमानना का मुकदमा कायम किया है। मंगलवार को आरोपितों ने कोर्ट के नोटिस का जवाब देने और पैरवी के लिए वकील लगाने का समय मांगा। इसे मंजूर कर लिया गया।