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मप्र हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: शिक्षण शुल्क के अलावा अन्य मद में फीस नहीं वसूले निजी स्कूल

locationजबलपुरPublished: Jun 26, 2020 11:18:06 am

Submitted by:

Lalit kostha

मप्र हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: शिक्षण शुल्क के अलावा अन्य मद में फीस नहीं वसूले निजी स्कूल

private school fees during lockdown jabalpur high court judgment

private school fees during lockdown jabalpur high court judgment

जबलपुर। लॉकडाउन के बाद लोगों की आय कम होने पर भी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने का मामला पूरे प्रदेश में गूंज रहा है। लोग स्कूलों की गुंडागर्दी से परेशान हो चुके हैं। स्कूलों की फीस कम न होने पर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। इसी को लेकर मप्र हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया है। मप्र हाइकोर्ट ने भोपाल के निजी स्कूल को निर्देश दिए हैं कि छात्रों से शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) के अलावा अन्य किसी मद में फीस न वसूली जाए। जस्टिस अतुल श्रीधरन की सिंगल बेंच ने सरकार से जवाब तलब किया। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

निजी स्कूलों की मनमानी : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का निर्देश, सरकार को नोटिस, अगली सुनवाई 28 जुलाई को

भोपाल के अमित शर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि कई स्कूल बंद होने के बावजूद भोपाल के भदभदा रोड स्थित बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर ट्यूशन फीस के अलावा बिल्डिंग, एक्टिविटी सहित अन्य कई मदों में फीस वसूल रहा है। अधिवक्ता अजय गुप्ता ने तर्क दिया कि सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं।

आदेश के खिलाफ आवेदन पेश
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक के डॉ. पीजी नाजपाण्डे ने लंबित अपनी याचिका में एक अंतरिम आवेदन पेश किया। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि इंदौर बेंच ने सरकार के उस आदेश को स्थगित कर दिया, जिसमें निजी स्कूलों को केवल शिक्षण शुल्क वसूलने को कहा गया। यह अनुचित है, लिहाजा रोक हटाई जाए।

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