निजी स्कूलों की मनमानी : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का निर्देश, सरकार को नोटिस, अगली सुनवाई 28 जुलाई को
भोपाल के अमित शर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि कई स्कूल बंद होने के बावजूद भोपाल के भदभदा रोड स्थित बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर ट्यूशन फीस के अलावा बिल्डिंग, एक्टिविटी सहित अन्य कई मदों में फीस वसूल रहा है। अधिवक्ता अजय गुप्ता ने तर्क दिया कि सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं।
आदेश के खिलाफ आवेदन पेश
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक के डॉ. पीजी नाजपाण्डे ने लंबित अपनी याचिका में एक अंतरिम आवेदन पेश किया। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि इंदौर बेंच ने सरकार के उस आदेश को स्थगित कर दिया, जिसमें निजी स्कूलों को केवल शिक्षण शुल्क वसूलने को कहा गया। यह अनुचित है, लिहाजा रोक हटाई जाए।