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व्यापमं मामले में हाईकोर्ट ने जारी किया ये अहम आदेश, सीबीआई कोर्ट से जुड़ा है मामला

locationजबलपुरPublished: Dec 05, 2017 08:40:53 pm

Submitted by:

deepankar roy

सीबीआई की भोपाल और ग्वालियर कोर्ट को मिला 14 जिलों का अतिरिक्त प्रभार

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जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने मंगलवार को व्यापमं मामले में एक अहम आदेश जारी किया है। ये आदेश व्यापमं के मामले सुन रही सीबीआई कोर्ट से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए सीबीआई कोर्ट का दायरा और बढ़ा दिया है। इसके तहत हाईकोर्ट ने प्रदेश में व्यापमं घोटाले से जुड़े अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई के लिए अधिकृत दो निचली अदालतों के क्षेत्राधिकार का दायरा विस्तृत किया है। हाईकोर्ट के ओएसडी ने एक आदेश जारी कर भोपाल सीबीआई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में 5 एवं ग्वालियर सीबीआई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में 9 जिले बढ़ा दिए हैं। जबकि जबलपुर एवं इंदौर सीबीआई अदालतों का क्षेत्राधिकार पूर्ववत रखा गया है।

ये जिले इनके अधीन आएंगे
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार व्यपमं घोटाले से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई कर रही भोपाल सीबीआई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में सीहोर, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद व हरदा जिले जोड़े गए हैं। अब यह अदालत उक्त जिलों के व्यापमं से जुड़े अपराधिक मामलों की सुनवाई भी करेगी। इसी तरह व्यापमं मामलों की सुनवाई के लिए अधिकृत ग्वालियर सीबीआई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में टीकमगढ़, विदिशा, राजगढ़, भिंड, मुरैना, गुना, शिवपुरी, दतिया एवं अशोक नगर जिलों का विस्तार किया गया है।

चार अदालतें कर रही हैं सुनवाई
सितंबर 2017 में मप्र हाईकोर्ट ने पहले से व्यापमं घोटाले पर सुनवाई कर रही 18 विशेष अदालतें बंद कर प्रदेश के चार महानगरों की सीबीआई कोर्टों को घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई करने के लिए अधिकृत किया था। जबलपुर, इंदौर, भोपाल व ग्वालियर सीबीआई की विशेष अदालतों को यह जिम्मा सौंपा गया था।

इनके क्षेत्राधिकार में होंगे ये जिले
इंदौर के क्षेत्राधिकार में इंदौर, धार, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, मंडलेश्वर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, नीमच, बड़वानी, अलीराजपुर व बुरहानपुर तथा जबलपुर सीबीआई कोर्ट के अधीन जबलपुर, डिंडोरी, छतरपुर, नरसिंहपुर, दमोह, सिवनी, सतना, पन्ना, शहडोल, कटनी, अनूपपुर, मंडला, सीधी्र छिंदवाड़ा, रीवा, सागर, बालाघाट, उमरिया व सिंगरौली जिलों के व्यापमं से जुड़ेे मामले नियत किए गए हैं।

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