मुख्यपीठ शब्द विलोपित करने के नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट में चुनौती
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर के अध्यक्ष डा. पीजी नाजपांडे व सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव की ओर से याचिका दायर की गई। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि भारत के राष्ट्रपति ने 27 अक्टूबर, 1956 को आदेश जारी कर जबलपुर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्यपीठ की घोषणा की थी। राष्ट्रपति के इस आदेश को रद्द करने का अधिकार मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को नहीं है।
इसके बावजूद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हाईकोर्ट नियम-2008 में किए गए संशोधन का हवाला देते हुए आठ अक्टूबर 2021 को मध्य प्रदेश राजपत्र मेें अधिसूचना जारी कर दी। इसके अनुसार जबलपुर के आगे से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्यपीठ शब्द को विलोपित कर दिया गया। चूंकि यह अधिसूचना भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है, अत: निरस्त किए जाने योग्य है। याचिका दायर करने से पूर्व रजिस्ट्रार जनरल को लीगल नोटिस भेजा गया था। लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने के चलते याचिका दायर की गई।