scriptमप्र हाईकोर्ट की मुख्यपीठ राष्ट्रपति ने घोषित की, इसे रद्द करने का अधिकार हाईकोर्ट को नहीं…जानें पूरा मामला | mp high court main bench in jabalpur, no cancel rights | Patrika News

मप्र हाईकोर्ट की मुख्यपीठ राष्ट्रपति ने घोषित की, इसे रद्द करने का अधिकार हाईकोर्ट को नहीं…जानें पूरा मामला

locationजबलपुरPublished: Oct 22, 2021 11:39:22 am

Submitted by:

Lalit kostha

मप्र हाईकोर्ट की मुख्यपीठ राष्ट्रपति ने घोषित की, इसे रद्द करने का अधिकार हाईकोर्ट को नहीं…जानें पूरा मामला
 

Mp High Court Jabalpur

Mp High Court Jabalpur

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर मुख्यपीठ शब्द विलोपित करने के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया कि राष्ट्रपति के आदेश के जरिए जबलपुर में मप्र हाईकोर्ट की मुख्यपीठ स्थापित हुई थी। इस आदेश को हाईकोर्ट प्रशासन निरस्त नहीं कर सकता। याचिका पर जल्द ही सुनवाई होगी।

मुख्यपीठ शब्द विलोपित करने के नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट में चुनौती

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर के अध्यक्ष डा. पीजी नाजपांडे व सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव की ओर से याचिका दायर की गई। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि भारत के राष्ट्रपति ने 27 अक्टूबर, 1956 को आदेश जारी कर जबलपुर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्यपीठ की घोषणा की थी। राष्ट्रपति के इस आदेश को रद्द करने का अधिकार मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को नहीं है।

इसके बावजूद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हाईकोर्ट नियम-2008 में किए गए संशोधन का हवाला देते हुए आठ अक्टूबर 2021 को मध्य प्रदेश राजपत्र मेें अधिसूचना जारी कर दी। इसके अनुसार जबलपुर के आगे से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्यपीठ शब्द को विलोपित कर दिया गया। चूंकि यह अधिसूचना भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है, अत: निरस्त किए जाने योग्य है। याचिका दायर करने से पूर्व रजिस्ट्रार जनरल को लीगल नोटिस भेजा गया था। लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने के चलते याचिका दायर की गई।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो