जबलपुर

Mp high Court : जीएसटी घोटाले की जांच जारी, आरोपी एकाउंटेंट को जमानत नहीं

Mp high Court ने अर्जी की निरस्त

जबलपुरAug 26, 2019 / 08:36 pm

abhishek dixit

mp high court jabalpur news- The order of the High Court jabalpur

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने सिवनी के चर्चित जीएसटी घोटाले के आरोपित एकाउंटेंट अजय खन्ना को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की सिंगल बेंच ने खन्ना की अर्जी को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि प्रथम दृष्ट्या उस पर गम्भीर आर्थिक अनियमितता के आरोप हैं। साथ ही अभी मामले की जांच जारी है।

अभियोजन के अनुसार स्टेट टैक्स इवेजन ब्यूरो जबलपुर के असिस्टेंट कमिश्नर ने स्टेट टैक्स क मिश्नर के आदेश पर सिवनी की गोकलधाम सोसायटी स्थित फर्म कमर्शियल कार्पोरेशन के दफ्तर पर औचक निरीक्षण किया। पाया गया कि उक्त जगह पर कोई व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं हो रही थी। इस पर कार्यालय के दस्तावेजों की जांच की गई। पता चला कि फर्म कोई व्यवसाय नहीं करती। बल्कि, फर्जी बिल-बाउचर जारी कर इनपुट टैक्स के रूप में टैक्स की चोरी कर रही है। पाया गया कि कंपनी ने कुल 7 करोड़ 30 लाख 97 हजार 366 रुपए की टैक्स चोरी की। इस पर आरोपित सहित अन्य के खिलाफ स्टेट टैक्स इवेजन ब्यूरो ने मप्र जीएसटी एक्ट 2017 व केंद्रीय जीएसटी एक्ट 2017 की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपित को 11 जुलाई को गिरफ्तार किया। इसी मामले में जमानत पाने के लिए खन्ना ने अर्जी दायर की, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया।

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