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पांच साल में पूरा नहीं हुआ एलएलबी का कोर्स, अब नहीं दे सकते फाइनल परीक्षा : हाईकोर्ट

locationजबलपुरPublished: Dec 12, 2019 09:44:13 pm

Submitted by:

abhishek dixit

हाईकोर्ट ने कहा, आरडीवीवी के छात्र की याचिका निरस्त

High Court

हाईकोर्ट

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने एलएलबी के एक छात्र का दावा ठुकराते हुए कहा कि यह तीन साल का कोर्स याचिकाकर्ता पांच साल में भी पास नहीं कर सका। अब उसे फाइनल परीक्षा में शामिल करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। जस्टिस संजय यादव च जस्टिस बीके श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने इस मत के साथ 11 साल पूर्व एलएलबी में प्रवेश लेने वाले छात्र की याचिका निरस्त कर दी।

जबलपुर के संजीव कटारे ने याचिका दायर कर कहा कि उसने 2007-08 में आरडीवीवी जबलपुर में तीन वर्षीय एलएलबी कोर्स के लिए प्रवेश लिया। लेकिन 2014 तक वह एलएलबी पास नहीं कर पाया। किसी न किसी वजह से उसके विषय रुकते रहे। इस पर उसने विवि से आग्रह किया कि समग्र रूप से उससे एलएलबी अंतिम वर्ष की परीक्षा ले ली जाए। लेकिन विवि ने इसकी अनुमति नहीं दी। इस पर यह याचिका दायर की गई। आरडीवीवी का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी ने तर्क दिया कि 2014 में तीन वर्षीय एलएलबी का कोर्स सेमेस्टार प्रणाली पर आधारित हो गया है। पुराना क ोर्स बंद कर दिया गया है। नए सेमेस्टर प्रणाली के तीन वर्षीय एलएलबी कोर्स को अधिकतम पांच वर्ष के अंदर पूरा करना आवश्यक है। याचिकाकर्ता पुराने कोर्स का छात्र था और पांच साल के अंदर एलएलबी पूरी नहीं कर सका। तर्क से सहमति जताते हुए कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी।

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