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MP Highcourt : महापौर के अप्रत्यक्ष निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

locationजबलपुरPublished: Feb 19, 2020 06:26:17 pm

Submitted by:

praveen chaturvedi

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

Mp High Court Jabalpur

Mp High Court Jabalpur

जबलपुर। नगर निगमों में महापौर का चुनाव पार्षदों के जरिए अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के मध्य प्रदेश सरकार के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 10 जनवरी 2020 के फैसले अनुचित बताया गया है। कहा गया है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 1997 में मेयर के अप्रत्यक्ष निर्वाचन को सही माना था, फिर इसी फैसले को 2020 में गलत कैसे मान लिया गया?

ये है मामला
याचिका दायर करने वाले जबलपुर के डॉ. पीजी नाजपांडे ने बताया कि 1997 में सरकार ने जनता की ओर से महापौर का चुनाव कराने का निर्णय किया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज करते हुए 10 दिसम्बर 1997 को प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को सही माना था। लेकिन, उनकी जनहित याचिका में इस बार अप्रत्यक्ष चुनाव को दी गई चुनौती को मान्य नहीं किया गया। 27 नवम्बर 2019 को कोर्ट ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से होने वाले नुकसान की ओर ध्यान न देकर जनहित याचिका निरस्त कर दी। इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर भी 10 जनवरी 2020 को कोर्ट ने अपने पूर्व निर्णय को सही ठहराया। आम नागरिक मित्र फाउंडेशन के डॉ. नाजपांडे, रजत भार्गव, डीआर लखेरा ने बताया कि हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

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