३० नवंबर तक की मियाद
मप्र हाईकोर्ट ने विधानसभा मेें पूूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे कांग्रेस नेता स्व. सत्यदेव कटारे के पुत्र हेमंत कटारे को राहत दी है। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने उनकी ओर से पेश शपथ पत्र को मंजूर कर लिया। कोर्ट ने ३० नवंबर तक स्व. कटारे को भोपाल में आवंटित सरकारी बंगला खाली करने के लिए मोहलत दी है। तब तक कोई कार्रवाई न करने के निर्देश भी दिए।
ये है मामला
स्व. कटारे के पुत्र हेमंत ने याचिका दायर कर कहा था कि उनके पिता को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के चलते भोपाल के ७४ बंगला क्षेत्र में बंगला नंबर ई-११ आवंटित किया गया था। २० अक्टूबर २०१६ को उनका मुंबई के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। इसके कारण राज्य सरकार ने १२ सितंबर २०१७ को उनके खिलाफ नोटिस जारी कर अविलंब बंगला खाली करने को कहा। चेतावनी दी गई कि एेसा नहीं करने पर पुलिस बल की मदद से बंगला खाली कराया जाएगा। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शशांक शेखर ने कोर्ट को बताया कि कटारे के निजी मकान का नवनिर्माण हो रहा है। काम पूरा होते ही वे बंगला खाली कर देंगे। कोर्ट के कहने पर शेखर ने अंडरटेकिंग दी कि ४५ दिनों के अंदर बंगला खाली कर दिया जाएगा। कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी।