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मप्र पंचायत चुनाव 2022: पहले दिन लगी नामांकन पत्र लेने वालों की भीड़, एक नहीं हुआ जमा

locationजबलपुरPublished: Dec 14, 2021 11:19:24 am

Submitted by:

Lalit kostha

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नामांकन केंद्रों में दिनभर रही हलचल

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MP Panchayat Election 2022

जबलपुर। जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच बनने के लिए लोगों में उत्सुकता दिख रही है। जिले में लगभग हर जनपद पंचायत में 6 से 7 प्रत्याशियों ने निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी से नामांकन पत्र लिए। इसे भरने का तरीकाभी जाना। हालांकि, किसी जनपद में नामांकन पत्र जमा नहीं हुआ।

नामांकन की प्रक्रिया शुरू
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए दोनों चरणों की अधिसूचना सोमवार को जारी हो गई। इसी के साथ ही नामांकन लेने और जमा करने की प्रक्रिया शुरू गई है। कलेक्टर कार्यालय में जिला पंचायत सदस्यों के लिए नाम निर्देशन पत्र लेने एवं जमा करने की प्रक्रिया शुरू हुई। यहां से करीब नौ प्रत्याशियों ने फॉर्म प्राप्त किया। वे अपने समर्थकों के साथ फॉर्म लेने पहुंचे। प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत रिटर्निंग अधिकारी ने फॉर्म दिए। पहले चरण में बरगी, सिहोरा, पनागर एवं कुंडम वहीं दूसरे चरण में मझौली, पाटन और शहपुरा में पंचायत चुनाव होना है। इन जनपदों से भी पंच, सरपंच, जिला पंचायत व जनपद सदस्य के लिए नामांकन पत्र प्रत्याशियों ने लिए हैं। उम्मीदवारों को सोमवार 20 दिसंबर की दोपहर तीन बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

 

voters will vote in Panchayat elections

समय-सीमा में पूरी कर लें चुनाव की व्यवस्थाएं
राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार एक विशेष समय सीमा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा ने सोमवार शाम को चुनाव से जुड़े अधिकारियों की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी एवं कर्मचारी, प्रशिक्षण, कम्यूनिकेशन प्लान, सारणीकरण, सामग्री वितरण और वापसी, मतदान दल, मतपत्र व फ्लैक्स-बैनर के मुद्रण, स्ट्रॉन्ग रूम, कंट्रोल रूम, ईवीएम, कमिश्निंग, मतदान केंद्र की व्यवस्था, गार्ड और वाहन आदि की व्यवस्थाओं पर समय पर ध्यान दिया जाना जरूरी होगा।

जाति एवं शपथ पत्र जरूरी – आरक्षित पद से निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों के लिए नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी निर्धारित विहित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र और शपथ पत्र देना जरूरी होगा।

निर्वाचन की सूचना का सभी रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय तथा जिला पंचायत, जनपद पंचायतों में प्रकाशन किया गया।
– नम: शिवाय अरजरिया, उप जिला निर्वाचन अधिकारी

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