आपको बता दें कि, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी की भर्ती में उपस्थित ओबीसी आरक्षण विवाद पर हाईकोर्ट ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है। जिला अधिकारियों को निर्देश देते हुए अदालत ने कहा कि, 14 फीसदी ओबीसी आरक्षण की परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। इस संबंध में याचिकाकर्ता शिवम गौतम की तरफ से वकील पाठक और उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि, 7 जून 2021 को राज्य के गृह विभाग ने एडीपीओ पद की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था।
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सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 26 फरवरी से फैसला रखा था सुरक्षित
आपको ज्ञात हो कि, विज्ञापन देते समय भर्ती में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। हालांकि, बाद में नवंबर 2021 से 9 जनवरी 2022 में शुद्धि पत्र जारी कर सरकार ने सीटें बढ़ा दी थी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि, किसी भी हालत में कुल आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता। बावजूद एडीपीओ की भर्ती परीक्षा में कुल आरक्षण 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की वजह से बढ़कर 63 फीसदी हो गया था। मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 26 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
कोर्ट का आदेश
वहीं हाईकोर्ट ने एडीपीओ भर्ती परीक्षा में 27 फीसद की जगह 14 फीसद ओबीसी आरक्षण देने का आदेश दिया है। दरअसल 14 फीसदी से अधिक ओबीसी आरक्षण को स्थगित कर दिया गया है। इस मामले में राज्य सरकार, एमपीपीएससी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
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