scriptहाईकोर्ट में एक साथ सुने जाएंगे मुडिय़ा जनजाति के मामले | Mudia tribe cases will be heard together in the High Court | Patrika News

हाईकोर्ट में एक साथ सुने जाएंगे मुडिय़ा जनजाति के मामले

locationजबलपुरPublished: Mar 24, 2019 01:18:51 am

Submitted by:

sudarshan ahirwa

चार अप्रैल निर्धारित की गई है अंतिम सुनवाई

High court will hear on SDM decision

High court will hear on SDM decision

जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुजय पॉल की एकलपीठ ने मुडिया जनजाति के मामले एक साथ सुने जाने की व्यवस्था दी है। इसके तहत अंतिम सुनवाई के लिए चार अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है।

याचिकाकर्ता गोटेगांव निवासी भुवनेश मुडिया की ओर से अधिवक्ता ब्रह्मानंद पांडेय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता के पास मुडिया जनजाति का प्रमाण पत्र था। एसडीओ गोटेगांव ने अधिकारिता न होते हुए भी वह प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया। इसी रवैए को याचिका के जरिए चुनौती दी गई है।

सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया गया कि रूपसिंह मुडिया, प्रदीप मुडिया, उत्तम मुडिया, भगवानदास मुडिया सहित 400 से अधिक मुडिया जनजाति के लोगों को फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के जरिए नौकरी हासिल करने का दोषी पाया गया था, जिसके बाद उन्हें नौकरी से निकालने का आदेश जारी कर दिया गया। इस आदेश के खिलाफ मुडिया जनजाति के प्रभावित लोग हाईकोर्ट आ गए। उनकी याचिकाएं 2002 से लंबित हैं। हाईकोर्ट ने इस जानकारी पर गौर करने के बाद भुवनेश मुडिया के मामले की सुनवाई भी उन्हीं याचिकाओं के साथ चार अप्रैल को करने की व्यवस्था दे दी।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो