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हाईकोर्ट ने सीहोर निवासी पूर्व पति को दिया निर्देश
तीन किश्तों में चुकाओ पैसा
तलाकशुदा पत्नी को 6 लाख रुपए स्थाई गुजारा भत्ता
सीहोर निवासी जोनू कुमार गुप्ता ने याचिका दायर कर कहा कि उसकी पत्नी जया से उसका तलाक हो चुका है। कुटुम्ब न्यायालय ने 2 नवंबर 2017 को याचिकाकर्ता को आदेश दिए थे कि स्थाई गुजाराभत्ता के रूप में अपनी पूर्व पत्नी को 6 लाख रुपए अदा करे। यह राशि 10 महीने के अंदर अदा करने का आदेश दिया गया। इतने कम समय में यह राशि देने में याचिकाक र्ता सक्षम नहीं है। अनावेदक पूर्व पत्नी जया की ओर से अधिवक्ता आनंद दत्त मिश्रा ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता व उसकी पूर्व पत्नी जया का 15 वर्षीय पुत्र भी है, जो मां के साथ रह रहा है। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि पुत्र की शिक्षा-दीक्षा व अन्य खर्च मां के जिम्मे है। लिहाजा कुटुंब न्यायालय का आदेश उचित व वैधानिक है। इस मत के साथ कोर्ट ने तीन किश्तों में स्थायी गुजाराभत्ता चुकाने के निर्देश देकर याचिका निरस्त कर दी।