script#MVAct: In 2024 every two wheeler will have helmet on his head | #MVAct2024 में हर दोपहिया वाहन चालक के सिर पर होगा हेलमेट | Patrika News

#MVAct2024 में हर दोपहिया वाहन चालक के सिर पर होगा हेलमेट

locationजबलपुरPublished: Jul 14, 2023 01:06:19 am

Submitted by:

Rajendra Gaharwar

परिवहन विभाग ने हाई कोर्ट में दी अंडरटेकिंग
- लिखकर दिया जनवरी के बाद परिवहन नियम के उल्लंघन पर अवमानना के होंगे जिम्मेदार

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष परिवहन विभाग ने मोटर वीकल एक्ट के नियमों के पालन को लेकर अंडरटेकिंग दी है। जिसमें 15 जनवरी 2024 तक हर दोपहिया वाहन चालक के सिर पर हेलमेट होगा, हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट होगी और कार चालक सीट बेल्ट पहनेंगे।

परिवहन विभाग ने हाई कोर्ट में दी अंडरटेकिंग
MP Highcourt
इस पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के लिए अगली डेट 16 जनवरी 2024 तय कर दी।

बता दें, वर्ष 2021 में ग्वालियर की विधि छात्रा ऐश्वर्या शान्डिल्य की ओर से ग्वालियर बेंच में जनहित याचिका दायर की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने यह याचिका ग्वालियर पीठ से मुख्यपीठ जबलपुर स्थानांतरित कराई। याचिकाकर्ता की ओर से बताया कि मोटर वीकल एक्ट और रूल्स में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। दलील दी गई कि प्रदेश में केवल कागजों में कार्रवाई हो रही है, जबकि हकीकत में नियमों का पालन नहीं हो रहा। इस पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कार्ययोजना बनाकर अंडरटेकिंग देने के आदेश दिए थे।
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