करेली के महेंद्र वार्ड निवासी मोहम्मद सफीक हनफी की पुत्री निशात अंजुम और राम वार्ड में निवासी अनिल आचार्य की पुत्री सजल आचार्य जो दोनों इंदौर में नीट की कोचिंग कर रही हैं। दीपावली पर्व का अवकाश होने के कारण 14 अक्टूबर 2017 को इंदौर से करेली आ रही थीं। इस यात्रा की स्लीपर क्लास की कंफर्म रिजर्वेशन टिकट करेली रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र से 2 माह पूर्व 12 अगस्त 2017 को शफ ीक हनफी ने आरक्षित कराई थी, जिसका गाड़ी नंबर 18233 नर्मदा एक्सप्रेस का था और टिकट का पीएनआर नंबर 866.2109053 था जो नर्मदा एक्सप्रेस के एस 4 कोच में वर्थ क्रमांक 17 एवं 18 का कन्फर्म टिकट था।
जब दोंनों छात्राएं इंदौर से यात्रा के लिए नर्मदा एक्सप्रेस के एस-4 कोच में अपनी बर्थ 17 व 18 पर पहुंची। कुछ देर बाद कोच में टीसी आये और टिकट चेक करते हुए दोनों छात्राओं से कहने लगे यह बर्थ अन्य किसी के नाम से आरक्षित हैं और दोनों छात्राओं के द्वारा लाख निवेदन किए जाने के बावजूद उन्हें बर्थ से बेदखल कर दोनों को विदाउट टिकट यात्रा करने के जुर्म में जुर्माना टिकट क्रमांक बी ०७१६४६१ बनाकर १०७० रुपये की मांग की। चूंकि छात्राओं के पास इतनी राशि नकद में नहीं थी तो उज्जैन मैं दोनों छात्रों द्वारा एटीएम से रुपए निकालकर टीसी को दिए।
मामले को लेकर दोनों छात्राओं के अभिभावकों ने रेलवे प्रसाशन एवं रेलवे पुलिस को लिखित शिकायत की है व मामले की जांच कराया जाकर दोषी कर्मचारियों को दंडित किए जाने एवं क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने की मांग की है।