नगर निगम से स्वीकृत नक्शे को ताक पर रखकर स्वीकृत एरिया से ज्यादा में निर्माण कर लिया, जबकि कई भवनों के निर्माण में पार्र्किंग की जमीन पर भी निर्माण कर लिया गया। इतना ही नहीं सीलिंग की ऊं चाई, आसपास के भवन, विद्युत लाइन से दूरी का भी ध्यान नहीं रखा गया। हद तो ये की कई व्यवसायिक कॉम्पलेक्स के मालिकों ने कं पाउंडिंग की छूट का भी पूरा लाभ ले लिया और रसूख के दम पर नियमों को ढेंगा दिखा रहे हैं।
हमीदिया अस्पताल में हुई अग्नि दुर्घटना के बाद से सभी अस्पतालों में अग्नि शमन के इंतजामों को लेकर जांच की जा रही है। जिन अस्पतालों के पास फायर एनओसी नहीं है उन्हें नोटिस जारी किए हैं।
– कुशाग्र ठाकुर, फायर अधीक्षक
व्यावसायिक कॉम्पलेक्सों में तोड़े नियम
सिविक सेंटर स्थित चार व्यवसायिक कॉम्पलेक्स, सुपर मार्केट, पांच व्यवसायिक कॉम्पलेक्स, बड़ा फु हारा के आसपास लगभग डेढ़ सौ परिसर समेत नगर में सौ से ज्यादा कॉम्पलेक्स हैं जिनमें नियमों का उल्लंघन कर निर्माण किया गया है।
इन नियमों का पालन अनिवार्य
40 प्रतिशत स्थान पार्किंग के लिए रखना अनिवार्य
3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए सीलिंग की ऊंचाई व गलियारों की चौड़ाई
4.5 मीटर की न्यूनतम दूरी पर होना चाहिए आसपास
के भवन
5 मीटर का न्यूनतम होना चाहिए प्रवेश द्वार
45 मीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए मोटरेबल रोड
2 मीटर की न्यूनतम दूरी होना चाहिए इलेक्ट्रिकल लाइन से
15 मीटर की न्यूनतम दूरी होना चाहिए रेल लाइन, भट्टी, विद्युत सब स्टेशन से