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इस शहर में तन गया कंक्रीट का जंगल, नियमों को दिखा दिया ठेंगा

locationजबलपुरPublished: Nov 23, 2021 02:22:23 pm

Submitted by:

Lalit kostha

कई अस्पताल, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, स्कूल-कॉलेज भवनों के पास नहीं है फायर एनओसीमनमानी तनी हैं इमारतें, नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों की अनदेखी से भी खतरा

National Building Code

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प्रभाकर मिश्रा@जबलपुर। शहर में मनमाने तरीके से व्यवसायिक कॉम्पलेक्स भवन, बारात घर तान व अट्टालिका तान दी गई हैं पर ज्यादातर भवनों में अग्नि दुर्घटना से बचाव के साधन नहीं हैं। इतना ही नहीं बड़ी संख्या में भवनों में आपात निकासी की भी व्यवस्था नहीं है। अस्पतालों से लेकर स्कूल, कॉलेज में नेशनल बिल्डिंग कोड का भी पालन नहीं किया जा रहा है। हद तो ये की कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, बाजार, कोचिंग संस्थान से लेकर कई अस्पताल भी फायर एनओसी लेने आगे नहीं आ रहे हैं। अग्नि शमन के इंतजाम को लेकर लापरवाही बरती जाने के कारण कई बहुमंजिला भवनों में अग्नि दुर्घटना भी हो चुकी हैं इसके बावजूद व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है।

नगर निगम से स्वीकृत नक्शे को ताक पर रखकर स्वीकृत एरिया से ज्यादा में निर्माण कर लिया, जबकि कई भवनों के निर्माण में पार्र्किंग की जमीन पर भी निर्माण कर लिया गया। इतना ही नहीं सीलिंग की ऊं चाई, आसपास के भवन, विद्युत लाइन से दूरी का भी ध्यान नहीं रखा गया। हद तो ये की कई व्यवसायिक कॉम्पलेक्स के मालिकों ने कं पाउंडिंग की छूट का भी पूरा लाभ ले लिया और रसूख के दम पर नियमों को ढेंगा दिखा रहे हैं।

 

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हमीदिया अस्पताल में हुई अग्नि दुर्घटना के बाद से सभी अस्पतालों में अग्नि शमन के इंतजामों को लेकर जांच की जा रही है। जिन अस्पतालों के पास फायर एनओसी नहीं है उन्हें नोटिस जारी किए हैं।
– कुशाग्र ठाकुर, फायर अधीक्षक


व्यावसायिक कॉम्पलेक्सों में तोड़े नियम
सिविक सेंटर स्थित चार व्यवसायिक कॉम्पलेक्स, सुपर मार्केट, पांच व्यवसायिक कॉम्पलेक्स, बड़ा फु हारा के आसपास लगभग डेढ़ सौ परिसर समेत नगर में सौ से ज्यादा कॉम्पलेक्स हैं जिनमें नियमों का उल्लंघन कर निर्माण किया गया है।

इन नियमों का पालन अनिवार्य
40 प्रतिशत स्थान पार्किंग के लिए रखना अनिवार्य
3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए सीलिंग की ऊंचाई व गलियारों की चौड़ाई
4.5 मीटर की न्यूनतम दूरी पर होना चाहिए आसपास
के भवन
5 मीटर का न्यूनतम होना चाहिए प्रवेश द्वार
45 मीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए मोटरेबल रोड
2 मीटर की न्यूनतम दूरी होना चाहिए इलेक्ट्रिकल लाइन से
15 मीटर की न्यूनतम दूरी होना चाहिए रेल लाइन, भट्टी, विद्युत सब स्टेशन से

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