जबलपुरPublished: Aug 29, 2017 12:50:00 pm
Premshankar Tiwari
नीट काउंसिलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट का मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार
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जबलपुर। नीट काउंसलिंग मामले में जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मध्यप्रदेश सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उल्लेखनीय कि पिछले साल 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के निजी संस्थानों द्वारा नीट काउंसलिंग को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कंबाइंड काउंसलिंग मध्यप्रदेश सरकार आयोजित करेगा। इस कंबाइंड काउंसेलिंग के जरिये ही मेडिकल कॉलेज की निजी और सरकारी सभी सीटों पर दाखिला होगा और कोई भी सीट खाली नहीं रखी जाएगी ।
पहले ये दिया था फैसला
जस्टिस अनिल आर दवे, जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस आरके अग्रवाल, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस आर भानुमति की पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने कोर्ट के पहले के फैसले का हवाला देते हए कहा था कि कोर्ट का आदेश केंद्रीय एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करने का था और बाद में राज्य द्वारा काउंसिलिंग करना था । लिहाजा कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सभी मेडिकल सीटों के लिए काउंसिलिंग राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय स्तर पर होगी। किसी और के द्वारा कोई काउंसिलिंग नहीं होगी।
प्रदेश में पहले ही हो गई काउंसिलिंग
कोर्ट ने किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा किसी मेडिकल सीट के लिए किए गए काउंसिलिंग को रद्द करते हुए कहा कि कोई भी दाखिला राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय काउंसिलिंग के जरिये ही होगा। कोर्ट ने इस बात को नोट किया था कि मध्यप्रदेश ने पहले काउंसिलिंग कर लिया है ।
प्राइवेट की सीटेंं भी काउंसिलिंग से ही मिलेगी
कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया था कि काउंसिलिंग की जगह पर निजी संस्थानों के प्रतिनिधि भी जाएं और उसकी पूरी सूचना वेबसाइट पर मौजूद हो। कोर्ट में राज्य सरकार ने ये भी कहा था कि चाहे सरकारी संस्था हो या निजी सबकी सीटें काउंसिलिंग के जरिये ही भरी जाएगी और कोई भी सीट खाली नहीं छोड़ी जाएगी।