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Mp High court : एमबीबीएस में प्रवेश दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले को अग्रिम जमानत नहीं

locationजबलपुरPublished: Jan 23, 2020 08:40:02 pm

Submitted by:

abhishek dixit

हाईकोर्ट ने अर्जी की निरस्त, सागर का मामला

Mp High Court Jabalpur

Mp High Court Jabalpur

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने सागर में कोचिंग इंस्टीट्यूट की आड़ लेकर छात्रों को एमबीबीएस में प्रवेश दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की चपत लगाने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। जस्टिस राजीव दुबे की सिंगल बेंच का रुख देखकर आरोपी की ओर से जमानत की अर्जी वापस लेने का आग्रह किया गया। इसे मंजूर कर कोर्ट ने अर्जी निरस्त कर दी।

अभियोजन के अनुसार सागर निवासी मुकेश खत्री ने मकरोनिया पुलिस थाने में लिखित शिकायत दी। इसमें कहा गया कि आरोपी मिंटू देवनाथ गोल्डन फ्यूचर नामक संस्था चलाता है। उसने शिकायतकर्ता के पुत्र निखिल का मेडिकल कॉलेज में एममीबीएस में प्रवेश कराने का झांसा देकर उससे 15 लाख रुपए ले लिए। इसी तरह एक अन्य व्यक्ति सुरेंद्र साहू से भी आरोपी ने उसकी बेटी निकिता का प्रवेश एमबीबीएस में कराने का झांसा देकर 15 लाख रुपए ऐंठ लिए। शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी की ओर से यह अग्रिम जमानम की अर्जी पेश की गई, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया।

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