scriptकेंद्र सरकार की योजना के नाम पर फर्जीवाडा के आरोपी को जमानत नहीं | No anticipatory bail to accused of running fake Janaushadhi center | Patrika News

केंद्र सरकार की योजना के नाम पर फर्जीवाडा के आरोपी को जमानत नहीं

locationजबलपुरPublished: Feb 20, 2020 08:36:42 pm

Submitted by:

Manish garg

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की योजना के नाम पर फर्जी जनऔषधि केंद्र संचालित करने व राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का दुरुपयोग करने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया

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जबलपुर.

मप्र हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की योजना के नाम पर फर्जी जनऔषधि केंद्र संचालित करने व राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का दुरुपयोग करने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की सिंगल बेंच ने आवेदक के खिलाफ आरोपों को गंभीर बताया। इस मत के साथ कोर्ट ने भोपाल निवासी आरोपी की अर्जी निरस्त कर दी।
यह है मामला
अभियोजन के अनुसार भोपाल निवासी जागृत प्रभात मिश्रा ने मप्र राज्य सहकारी जन औषधि वितरण संघ मर्यादित के नाम से एक संगठन बनाया। इसकी आड़ में उसने सरकारी अस्पतालों में केंद्र सरकार की परियोजना की आड़ लेकर फर्जी जन औषधि वितरण केंद्र खोले। इसके अलावा उसने राष्ट्रीय, राजकीय प्रतीक चिन्हों व मुख्यमंत्री का पोस्टर तक अपनी संस्था के विज्ञापन में इस्तेमाल किया, ताकि लोग प्रभावित होकर नए जन औषधि केंद्र खोलने के लिए उसकी संस्था निवेश कर सकें। इसकी शिकायत ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर धीरज शर्मा ने बाग सेवनिया थाने में की। शिकायत पर जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 420, आईटी एक्ट व राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी की ओर से यह अग्रिम जमानत की अर्जी पेश की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे ने आरोपी को निर्दोष बताया। राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता महेंद्र चौबे व आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता सौरभ स्थापक ने विरोध किया। सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी गई।

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