scriptनाबालिग को देह व्यापार में ढकेलने का आरोप संगीन, आरोपी महिला को अग्रिम जमानत नहीं | No anticipatory bail to accused woman | Patrika News

नाबालिग को देह व्यापार में ढकेलने का आरोप संगीन, आरोपी महिला को अग्रिम जमानत नहीं

locationजबलपुरPublished: Dec 12, 2019 08:27:03 pm

Submitted by:

prashant gadgil

हाईकोर्ट ने अर्जी की खारिज, भोपाल का मामला

High Court

हाईकोर्ट

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर अगवा करने, कई लोगों से शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने व देह व्यापार के घिनौने दलदल में ढकेलने का आरोप बेहद गंभीर है। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की कोर्ट ने इस मत के साथ मामले की आरोपी भोपाल निवासी महिला की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। महिला पर फेसबुक के जरिए दोस्ती कर कि शोरी को बरगलाने का आरोप है।

जबलपुर स्टेशन से हुई थी गायब

अभियोजन के अनुसार जबलपुर जीआरपी थाने में भोपाल की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री को अज्ञात लोगों ने स्टेशन से अगवा कर लिया। जबलपुर जीआरपी ने मामले को भोपाल से जुड़ा पाकर क्राइम ब्रांच भोपाल के हवाले कर दिया। क्राइम ब्रांच ने जांच की तो खुलासा हुआ कि लापता किशोरी का फेसबुक के जरिए भोपाल के तुलसी नगर निवासी महिला साक्षी शर्मा से संपर्क हुआ। दोनों में जल्द ही संबंध प्रगाढ़ हो गए। साक्षी ने किशोरी को माता-पिता की नजरें बचाकर चुपचाप भोपाल आने को कहा। 13 नवंबर 2015 को किशोरी की मां कटनी जिला स्थित उसके दादा के घर पहुंचाने के लिए जबलपुर स्टेशन लेकर आई। भीड़भाड़ का फायदा उठाकर किशोरी स्टेशन से गायब हो गई।
ब्लैकमेल कर देह व्यापार कराया

वहां से वह साक्षी शर्मा के घर भोपाल पहुंची। लेकिन साक्षी ने साजिश के तहत किशोरी के घर से भागने का नाजायज फायदा उठाते हुए उसे ब्लैकमेल किया। उसे कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया गया। आरोपी साक्षी ने किशोरी को आकाश व मुकेश नाम के युवकों के साथ सूरत, गोवा में भेजकर उससे देह व्यापार भी कराया। जांच के बाद क्राइम ब्रांच भोपाल ने आरोपी महिला साक्षी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए साक्षी की आेर से यह अग्रिम जमानत अर्जी पेश की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे व अधिवक्ता तनवी खरे ने आवेदिका को निर्दोष बताया। शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने अर्जी का विरोध किया। आरोप गंभीर पाकर कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दिया।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो