जबलपुरPublished: Jul 19, 2021 06:46:25 pm
prashant gadgil
हाईकोर्ट ने अर्जी की खारिज
Jabalpur High Court
जबलपुर . मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने तेंदुए के शिकार व खाल तस्करी के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की सिंगल बेंच ने आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज की। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पैनल लॉयर संतोष यादव ने जमानत आवेदन का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरोपी ध्यान सिंह को 14 फरवरी, 2021 को एसटीएफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जबलपुर ने गिरफ्तार किया गया था। 10 फरवरी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आवेदक वन्यजीव तस्करी में संलग्न है। लिहाजा, एसटीएफ टीम ने दबिश दी। इस दौरान पाया गया कि आवेदक सहित अन्य संदिग्ध व्यक्ति कुंडम सिरौली रोड पर हिरण नदी के पहले मोड़ पर खड़े हैं। टाइगर स्ट्राइक फोर्स, जबलपुर, सागर और भोपाल, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जबलपुर और स्पेशल टास्क फोर्स, जबलपुर ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपी सहित छह लोग पकड़े गए। इनसे तेंदुए की खाल के साथ पैंगोलिन की भी चमड़ी बरामद हुई। मामला गंभीर है, अत: जमानत अर्जी खारिज किए जाने योग्य है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए जमानत की अर्जी खारिज कर दी।