अभियोजन के अनुसार चचाई जिला अनूपपुर निवासी मुन्ना सरंगिया ने जनवरी 2017 में 65 वर्षीय महिला को पहले शराब पिलाई। इसके बाद नशे का फायदा उठाकर उससे दुष्कर्म किया। इस मामले में अनूपपुर के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपी को 4 सितंबर 2017 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी सजा के खिलाफ आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में अपील पेश की गई। सोमवार को सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से तर्क दिया गया कि वह बेकसूर है और उसे साजिश के तहत फंसाया गया है। आवेदिका के परिवार से पुरानी रंजिश के कारण उसे झूठा फंसाया गया है। दूसरी ओर शासकीय अधिवक्ता योगेश ढांडे ने तर्क दिया कि मेडिकल रिपोर्ट और शिकायतकर्ता के बयान से स्पष्ट है कि अपराध हुआ है। उन्होंने कहा कि आरोपी ने शराब पिलाकर वृद्ध महिला से दुष्कृत्य किया है, इसलिए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। इससे समाज मे गलत संदेश जाएगासुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि मामला गम्भीर प्रकृति का है। एक वृद्धा से दुराचार अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। चिकित्सकीय साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को संदेह से परे नहीं माना जा सकता। इस मत के साथ कोर्ट ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया।