अभियोजन के अनुसार मां नर्मदा गुड़ फैक्ट्री गाडरवारा के पार्टनर नवल किशोर अग्रवाल ने 2016 में किसानों से गन्ना खरीदा। उसने किसानों से अधिकतम एक माह में भुगतान का अनुबंध किया था। इसके बावजूद अप्रैल 2019 तक भुगतान न होने पर इसकी शिकायत डोंगरगांव पुलिस थाने में की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 420 सहित अन्य के तहत प्रकरण दर्ज किया। इसी मामले में गिर$फ्तारी से बचने के लिए आरोपित ने यह अग्रिम जमानत की अर्जी पेश की। शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि इस तरह के संगीन मामले में आरोपित से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। हाईकोर्ट ने तर्क से सहमत होकर अग्रिम जमानत की अर्जी ठुकरा दी।