scriptगन्ना किसानों से 1 करोड़ 24 लाख रुपए हड़पने के आरोपित को जमानत नहीं | No bail granted to accused of grabbing Rs 1 crore 24 lakh from farmers | Patrika News

गन्ना किसानों से 1 करोड़ 24 लाख रुपए हड़पने के आरोपित को जमानत नहीं

locationजबलपुरPublished: Oct 02, 2019 01:00:11 am

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abhishek dixit

हाईकोर्ट ने अर्जी की निरस्त, गाडरवारा का मामला

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जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नरसिंहपुर जिले के गन्ना किसानों से 1 करोड़ 24 लाख रुपए हड़पने के आरोपित को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामला किसानों के खून-पसीने के सवा लाख रुपए की धोखाधड़ी का है। जांच जारी है और आरोपित को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ जरूरी है। इस मत के साथ जस्टिस राजीव कुमार दुबे की सिंगल बेंच ने आरोपित की अर्जी निरस्त कर दी।

अभियोजन के अनुसार मां नर्मदा गुड़ फैक्ट्री गाडरवारा के पार्टनर नवल किशोर अग्रवाल ने 2016 में किसानों से गन्ना खरीदा। उसने किसानों से अधिकतम एक माह में भुगतान का अनुबंध किया था। इसके बावजूद अप्रैल 2019 तक भुगतान न होने पर इसकी शिकायत डोंगरगांव पुलिस थाने में की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 420 सहित अन्य के तहत प्रकरण दर्ज किया। इसी मामले में गिर$फ्तारी से बचने के लिए आरोपित ने यह अग्रिम जमानत की अर्जी पेश की। शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि इस तरह के संगीन मामले में आरोपित से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। हाईकोर्ट ने तर्क से सहमत होकर अग्रिम जमानत की अर्जी ठुकरा दी।

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