scriptबैंक के सनड्राइ खाते में करोड़ों की हेरफेर के आरोपी को जमानत नहीं | No bail to the accused of manipulation of crores of bank's sundry ac | Patrika News

बैंक के सनड्राइ खाते में करोड़ों की हेरफेर के आरोपी को जमानत नहीं

locationजबलपुरPublished: Jan 23, 2020 07:53:34 pm

Submitted by:

prashant gadgil

हाईकोर्ट ने वापस लेने पर अर्जी की निरस्त
 

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जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने रीवा जिले के डभौरा स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सनड्राइ खाते में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोपी बैंक के पूर्व क्लर्क को जमानत देने से इंकार कर दिया। जस्टिस राजीव कुमार दुबे की सिंगल बेंच ने आरोपी की अर्जी वापस लेने के आधार पर निरस्त कर दी। अभियोजन के अनुसार रीवा जिला निवासी रामप्रकाश मिश्रा डभौरा स्थित जिला सहकारी बैंक की शाखा में क्लर्क था। मार्च 2014 से फरवरी 2015 तक वह बैंक का प्रभारी मैनेजर था। इसी दौरान बैंक का कम्प्यूटराइजेशन हुआ। इस प्रक्रिया में कई खाताधारियों का सत्यापन नहीं होने से उनके खातों की रकम बैंक के सनड्राइ एकाउंट में डाल दी गई। आरोपी ने अन्य सहआरोपियों क ी सांठगाठ के चलते इस खाते से करीब 6.70 करोड़ रुपए की राशि की हेराफेरी कर बंदरबांट कर ली। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। इसी मामले में सेशन कोर्ट के ठुकराने के बाद आरोपी की ओर से यह जमानत अर्जी पेश की गई। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने पीडि़त खातेदारों की ओर से आपत्ति दर्ज कराई। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी निरस्त कर दी।

 

 

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